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झासंजमुमो का उग्रवादी गिरफ्तार, भेजा गया जेल

गुप्त सूचना के आधार पर शुक्रवार की रात सदर थाना क्षेत्र के नाम।

By JagranEdited By: Published: Sat, 20 Jun 2020 05:11 PM (IST)Updated: Sat, 20 Jun 2020 07:00 PM (IST)
झासंजमुमो का उग्रवादी गिरफ्तार, भेजा गया जेल
झासंजमुमो का उग्रवादी गिरफ्तार, भेजा गया जेल

जागरण संवाददाता, लातेहार : गुप्त सूचना के आधार पर शुक्रवार की रात सदर थाना क्षेत्र के नावाडीह गांव में छापेमारी कर पुलिस ने उग्रवादी संगठन झारखंड संघर्ष जनमुक्ति मोर्चा के एक उग्रवादी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गिरफ्तार उग्रवादी नावाडीह निवासी राजेश सिंह बरवाडीह से टोरी तक तीसरी रेल परियोजना में लेवी मांगने का मुख्य आरोपित है। इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी अमित कुमार गुप्ता ने बताया कि कुछ महीनों से बरवाडीह से टोरी तक बन रही तीसरी रेल परियोजना में कार्य कर रहे ट्रेक्स एंड टॉवर्स इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के पदाधिकारियों को लगातार उग्रवादी संगठन संघर्ष जनमुक्ति मोर्चा द्वारा लेवी की मांग के लिए लगातार फोन कर धमकी दी जा रही थी। दिनांक 10 फरवरी 2020 को नावाडीह में इनके कार्य स्थल पर संघर्ष जनमुक्ति मोर्चा के सदस्यों द्वारा एक धमकी भरा पर्चा भी फेंका था और निर्माण कार्य को रोकने को कहा था। इसी बीच दोपहर 30 फरवरी 2020 को नावाडीह के पास संघर्ष जनमुक्ति मोर्चा के सदस्य पुन: एकत्रित होकर काम रुकवाने के उद्देश्य से आ गए थे और एक पर्चा देते हुए रंगदारी की मांग करने लगे थे। इसकी सूचना लातेहार थाना को मिलने पर लातेहार पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार कार्रवाई करते हुए उपरोक्त स्थल से संघर्ष जनमुक्ति मोर्चा के दो सक्रिय सदस्य मोहम्मद बाबर अंसारी और मोहम्मद परवेज अंसारी को एक अपाची बाइक के साथ गिरफ्तार किया गया। इस मामले में ट्रेक्स एंड टॉवर्स इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के पदाधिकारी के लिखित आवेदन के आधार पर कांड अंकित किया गया है और दोनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया था। इस मामले में मुख्य आरोपित नावाडीह निवासी राजेश सिंह फरार चल रहा था। पुलिस को गुप्त सूचना के आधार पर शुक्रवार की रात छापेमारी कर मुख्य आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसके विरुद्ध आमर्स एक्ट, अपहरण, आगजनी, चोरी, डकैती के कई कांड में संलिप्त है। इसका संबंध राकेश सिंह का गिरोह संघर्ष जनमुक्ति मोर्चा, झांगुर ग्रुप एवं अमन साहू गिरोह से था। राजेश सिंह आमर्स एक्ट के मामले में पांच वर्ष तथा अपहरण के मामले में उम्रकैद की सजा न्यायालय द्वारा सुनाई गई है। वर्तमान में यह आमर्स एक्ट में सजा की अवधि पूर्ण कर चुका है तथा उम्र कैद के मामले में उच्च न्यायालय से जमानत पर है। इस छापामारी में पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी अमित कुमार गुप्ता, रतन टूडू, सरज कुमार समेत सशस्त्र बल के जवान शामिल थे।

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