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हाईकोर्ट के आदेश पर छह ट्रैक्टर मालिकों को दी गई मुआवजा राशि

लातेहार : हाईकोर्ट के आदेश पर उपायुक्त राजीव कुमार के निर्देश पर बुधवार को अपर समाहर्ता के कार्यालय

By JagranEdited By: Published: Wed, 20 Jun 2018 04:06 PM (IST)Updated: Wed, 20 Jun 2018 04:06 PM (IST)
हाईकोर्ट के आदेश पर छह ट्रैक्टर मालिकों को दी गई मुआवजा राशि
हाईकोर्ट के आदेश पर छह ट्रैक्टर मालिकों को दी गई मुआवजा राशि

लातेहार : हाईकोर्ट के आदेश पर उपायुक्त राजीव कुमार के निर्देश पर बुधवार को अपर समाहर्ता के कार्यालय कक्ष में एसी नेलसम एयोन बागे व जिला परिवहन पदाधिकारी फिलबियुस बारला ने छह ट्रैक्टर मालिकों को मुआवजा की राशि दी। 26 नवंबर 2014 को विधानसभा चुनाव के दौरान माओवादियों के द्वारा लाई गांव में छह ट्रैक्टर को आग के हवाले कर दिया गया था। ट्रैक्टर जलने के बाद ट्रैक्टर मालिकों के द्वारा जिला प्रशासन से मुआवजा की गुहार लगाई थी, लेकिन मुआवजा की राशि नहीं मिलने पर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकार्ट ने जिला प्रशासन को मुआवजा देने का आदेश दिया। हाईकोर्ट के द्वारा आदेश के आलोक में जिला प्रशासन ने सभी ट्रैक्टरों मालिक को 11 लाख 13 हजार का चेक दिया। एसी नेलशन एयोन बागे ने बताया कि विधानसभा चुनाव के दौरान सीआरपीएफ पुलिस के द्वारा मतगणना स्थल से ट्रैक्टरों से सामान लाया जा रहा था। इसी दौरान गारू थाना क्षेत्र के लाई जंगल में माओवादियों के द्वारा ट्रैक्टर में आग लगा दी गई थी। उसके कुछ दिनों बाद माओवादी के द्वारा पुन: बम से उड़ाकर ट्रैक्टर को पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। इसमें निरंजन यादव को दो लाख दस हजार, रवि भगत को एक लाख 25 हजार, पंकज कुमार को 25 हजार, ध्रुव कुमार पासवान को दो लाख दस हजार, महावीर प्रसाद को एक लाख बीस हजार व अनुज प्रसाद गुप्ता को चार लाख 23 हजार का चेक दिया गया। इस मौके पर अर¨वद कुमार, मनोज कुमार समेत कई लोग मौजूद थे।

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