बालश्रम कराना कानूनी अपराध : रीना
लातेहार : जिला बाल संरक्षण कार्यालय में शुक्रवार को बाल संरक्षण एवं बाल अधिकार को लेकर ब
लातेहार : जिला बाल संरक्षण कार्यालय में शुक्रवार को बाल संरक्षण एवं बाल अधिकार को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी रीना कुमारी ने की।
बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज के समय में बाल श्रम कराना अपराध की श्रेणी में आता है। यदि ऐसा कराते हुए कोई पाया जाता है तो उसे जुर्माना और जेल तक की सजा हो सकती है। इस दौरान बाल संरक्षण के दिशा में किए गए प्रयास और आगामी योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। वैदिक सोसाइटी के सचिव चंद्रशेखर ¨सह ने बालश्रम की रोकथाम के लिए विभाग की ओर से चलाए गए अभियान के बारे में विस्तार से जानकारी दी। वैदिक सोसाइटी के सुजीत कुमार ने कहा कि बच्चों को स्पॉन्सरशिप कार्यक्रम से जोड़ने की जरूरत है। लातेहार गुरुकुल विद्यालय में पढ़ रहे बच्चों को प्राथमिकता के अनुसार सुविधा मुहैया कराएं। इस मौके पर बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी केके राय, कमलेश कुमार, शांति कमलेश, रमेश कुमार मिस्त्री ,अनीता कुजूर व कुमार अभय समेत कई लोग मौजूद थे।