विधायक जानकी यादव के खिलाफ गैर जमानती वारंट निर्गत
एक महिला के साथ ठगी व दुष्कर्म के प्रयास के आरोपी झाविमो से भाजपा में गए बरकट्ठा विधायक सह झारखंड आवास बोर्ड के अध्यक्ष जानकी यादव की अग्रिम जमानत याचिका कोडरमा के जिला एवं सत्र न्यायधीश-1 रामाशंकर ¨सह की अदालत ने खारिज कर दी है।
कोडरमा: एक महिला के साथ धोखेबाजी कर 10.5 लाख रुपये ठगी व छेड़खानी के आरोपी आवास बोर्ड के चेयरमैन बरकट्ठा विधायक जानकी यादव के खिलाफ कोडरमा के एसडीजेएम न्यायालय ने गैर जमानती वारंट निर्गत किया है। वारंट 27 अगस्त को निर्गत हुई है। हालांकि जयनगर थाना प्रभारी रवि किशोर प्रसाद ने बताया कि उन्हें वारंट की प्रति अभी नहीं मिली है। इससे पूर्व मामले में विधायक की अग्रिम जमानत याचिका कोडरमा जिला व सत्र न्यायधीश-1 रामाशंकर ¨सह की अदालत ने खारिज कर दी थी। जयनगर प्रखंड निवासी महिला ने 2016 में कोडरमा के एसडीजेएम न्यायालय में एक परिवाद दाखिल कर जानकी यादव पर उनसे विभिन्न तारीखों में 10.5 लाख रुपया लेने और रुपया देने को लेकर रांची के एक होटल में बुलाकर छेड़खानी का आरोप लगाया था। आवेदन में महिला ने कहा है कि जानकी यादव ने 2004 से 2014 तक उनके अलग-अलग तारीख में 10.5 लाख रुपया चुनाव लड़ने के लिए लिये थे। 2 फरवरी 2015 को मेरे रांची के आलम नर्सिग होम में भर्ती थे। तब मैंने सख्त आवश्यकता होने पर जानकी यादव से पैसे की मांग की। जानकी यादव उनके भाई को देखने नर्सिग होम आए और पैसा जल्द लौटाने का आश्वासन दिया। 5 फरवरी 2015 को जानकी यादव ने फोन कर रांची के होटल लैंडमार्क में पैसा लेने बुलाया। वहां उनके कमरे में उन्होंने 25 हजार रुपये दिए, फिर कमरे का दरवाजा बंद कर उनके साथ छेड़खानी शुरू कर दी। उन्हें बेड पर पटक दिया और जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन विरोध के कारण वे इसमें सफल नहीं हो पाए।