नाबालिग का विवाह मामले में छह के खिलाफ प्राथमिकी
मरकच्चो प्रखंड के ग्राम जामु में दो दिन पूर्व एक नाबालिग का विवाह उसके माता-पिता द्वारा जबरन कराये जाने के मामले को लेकर बाल विवाह निषेध पदाधिकारी सह बीडीओ मरकचो मो. जहीर आलम के आवेदन के आलोक में मरकच्चो थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी है।
मरकच्चो (कोडरमा): मरकच्चो प्रखंड के ग्राम जामू में दो दिन पूर्व एक नाबालिग का विवाह उसके माता-पिता द्वारा जबरन कराए जाने के मामले को लेकर बाल विवाह निषेध पदाधिकारी सह बीडीओ मरकचो मो. जहीर आलम के आवेदन के आलोक में मरकच्चो थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिकी में नाबालिग के पिता सीताराम शर्मा, माता कलावती देवी, लड़ा राहुल कुमार, लड़के के पिता अरुण राणा, लड़के की मां के साथ-साथ विवाह में सहयोग करने पंडित व अन्य को भी आरोपी बनाया गया है। इस सम्बन्ध में थाना प्रभारी मरकचो मो. शाहिद रजा ने बीडीओ मो. जहीर आलम के द्वारा दिये गए आवेदन के आलोक में मरकचो थाना कांड संख्या 22/19 मामला दर्ज करते हुए आगे का अनुसंधान जारी कर दिया है। मालूम हो कि जामु निवासी सीताराम शर्मा ने अपनी पंद्रह वर्षीय पुत्री की शादी चौपनाडीह निवासी अरुण राणा के पुत्र राहुल कुमार से तय की थी परन्तु नाबालिग लड़की अपने पिता से इस शादी का विरोध कर रही थी। वो अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद ही शादी करना चाहती थी पर उसके माता-पिता जबरन उसकी शादी करा रहे थे। ज्ञात हो कि पिछले बुधवार की रात्रि जब बारात नाबालिग के घर पहुंची तो नाबालिग युवती चुपके से घर से भाग गई थी।