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कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन

जिला विधिक सेवा प्राधिकार, स्वयंसेवी संस्था समर्पण एवं चाइल्डलाइन कोडरमा के संयुक्त तत्वाधान में फुलवरिया गांव में प्राधिकार सचिव मिथिलेश ¨सह के आदेश पर कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया जिसकी अघ्यक्षता मनोज रजवार ने किया।

By JagranEdited By: Published: Tue, 14 Aug 2018 10:57 PM (IST)Updated: Tue, 14 Aug 2018 10:57 PM (IST)
कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन
कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन

कोडरमा : जिला विधिक सेवा प्राधिकार, स्वयंसेवी संस्था समर्पण एवं चाइल्डलाइन कोडरमा के संयुक्त तत्वाधान में फुलवरिया गांव में प्राधिकार सचिव मिथिलेश ¨सह के आदेश पर कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता मनोज रजवार ने की। शिविर में समाजसेवी सह पीएलवी बालेश्वर राम ने शिक्षा अधिकार कानून एवं सूचना अधिकार कानून के प्रावधानों की विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा अधिकार कानून 2009 के अन्तर्गत सरकार द्वारा बच्चों को निश्शुल्क शिक्षा, भोजन, स्कूल ड्रेस, जूता दिया जाने का प्रावधान है। साथ ही कल्याणकारी योजना अन्तर्गत छात्रवृति एवं निश्शुल्क साइकिल भी दिया जाता है। आज समाज में शिक्षा के प्रति बेटियों का झुकाव बढ़ा है। सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया जा रहा है, ताकि देश की बेटियां देश का विकास में अपना योगदान दे सकें। शिक्षा अधिकार कानून के अन्तर्गत निजी स्कूलों को 25 बीपीएल बच्चों का नामाकंन व निश्शुल्क शिक्षा देने का प्रावधान है। इसलिए हम सभी को शिक्षा अधिकार कानून का पूरा-पूरा लाभ उठाना चाहिए। सूचना अधिकार कानून की जानकारी देते हुए बालेश्वर राम ने कहा कि सूचना अधिकार कानून 2005 एक ऐसा कानून है जिसके तहत देश के आम नागरिक को यह अधिकार है कि वह सरकार के कार्यालयों में हो रहे कार्यो की वस्तुस्थिति और प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त कर सके। समर्पण संस्था से चाइल्ड लाईन टीम मेम्बर नूतन कुमारी ने चाइल्डलाइन, फोस्टर केयर एण्ड स्पांसरशिप की जानकारी दी। धन्यवाद ज्ञापन पुतुल कुमार ने दिया। मौके पर आंगनबाड़ी केन्द्र की सहायिका शांति बिरहोरनी, कुंति देवी, भुटाली बिरहोर, आशा देवी, सुमा देवी, बबिता देवी, मारो देवी, स्नेरिाया मसोमात, मधिया देवी, मनोज थापा, गुलाब भुईयां, शंकर भूईयां आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे।

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