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भ्रूण जांच की आरोपित महिला डॉक्टर की जमानत याचिका खारिज

पिछले दिनों झुमरीतिलैया के राजगढि़या रोड स्थित धनवंतरी अल्ट्रासाउंड में भ्रूण जांच की आरोपी चिकित्सक डॉ. सीमा मोदी और मामले में बिचौलिया की भूमिका में 7000 रुपया लेनेवाली अनीशा की जमानत याचिका कोडरमा के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-1 रामाशंकर सिंह की अदालत ने सुनवाई

By JagranEdited By: Published: Tue, 18 Jun 2019 06:47 PM (IST)Updated: Wed, 19 Jun 2019 06:43 AM (IST)
भ्रूण जांच की आरोपित महिला डॉक्टर की जमानत याचिका खारिज
भ्रूण जांच की आरोपित महिला डॉक्टर की जमानत याचिका खारिज

संवाद सहयोगी, कोडरमा: पिछले दिनों झुमरीतिलैया के राजगढि़या रोड स्थित धनवंतरी अल्ट्रासाउंड में भ्रूण जांच की आरोपित चिकित्सक डॉ. सीमा मोदी और सात हजार रुपये लेने वाली बिचौलिया अनीशा की जमानत याचिका मंगलवार को खारिज हो गई। कोडरमा के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-1 रामाशंकर सिंह की अदालत ने सुनवाई के पश्चात खारिज कर दी। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से वकील अरूण मिश्र व जयप्रकाश नारायण ने अपनी दलीलें रखीं, जबकि बचाव पक्ष की ओर से लोक अभियोजन दिनेश चंद्र ने दोनों की जमानत का विरोध किया।

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मालूम हो कि पीसीपीएनडीटी सेल के जिला पदाधिकारी एवं उपायुक्त भुवनेश प्रताप सिंह तथा पुलिस अधीक्षक डॉ. एम तमिलवानन के निर्देश पर झुमरीतिलैया में पंजीकृत धनवंतरी अल्ट्रासाउंड से लिग जांच के आरोप में डॉ. कुमारी सीमा व उसकी महिला बिचौलिया अनिशा को स्टिग ऑपरेशन कर पकड़ा गया था। वहीं सेंटर से सोनोग्राफी मशीन सहित आवश्यक उपकरण व दस्तावेज जब्त किया गया था। यह झारखंड में पहला स्टिग ऑपरेशन था जिसमें महिला के माध्यम से डॉ. को रंगे हाथ सोनोग्राफी करते हुए पकड़ा गया। टीम में कार्यपालक दंडाधिकारी संतोष कुमार, सिविल सर्जन एच वी बरवार, पीसीपीएनडीटी के राज्य समन्वयक रफत फरजाना व दिवाकर कुमार सहित पीसीपीएनडीटी के निरीक्षक एवं अनुश्रवण समिति सदस्य भी शामिल थे।


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