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छिनतई के आरोपी को 5 वर्ष सश्रम करावास

सतगांवां ब्लॉक में मनरेगा में कनीय अभियंता के रूप में कार्यरत बसंत कुमार की गाड़ी रूकवा बंधक बनाने और गाड़ी छीनने के मामले की सुनवाई के पश्चात बुधवार को सीजेएम वीशाल श्रीवास्तव की अदालत ने कांड के अभियुक्त संजय पासवान पिता बद्री पासवान व अजय पासवान दोनों जगरन्नाथडीह,

By JagranEdited By: Published: Wed, 16 Jan 2019 08:01 PM (IST)Updated: Wed, 16 Jan 2019 08:01 PM (IST)
छिनतई के आरोपी को 5 वर्ष सश्रम करावास
छिनतई के आरोपी को 5 वर्ष सश्रम करावास

कोडरमा : सतगांवां ब्लॉक में मनरेगा में कनीय अभियंता के रूप में कार्यरत बसंत कुमार की गाड़ी रूकवा बंधक बनाने और गाड़ी छीनने के मामले की सुनवाई के पश्चात बुधवार को सीजेएम विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने कांड के अभियुक्त संजय पासवान, पिता बद्री पासवान व अजय पासवान (दोनों जगरन्नाथडीह, जमुआ गिरीडीह निवासी) को दोषी पाते हुए 5 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अदालत ने 2 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की राशि नहीं दिए जाने पर अभियुक्तों को 2 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सुनवाई के दौरान अदालत में कुल 7 गवाहों का परीक्षण कराया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक विनोद प्रसाद ने दलीलें रखते हुए अभियुक्त को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता मुरली राम ने दलीलें रखी। क्या है मामला

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कोडरमा: सतगांवा ब्लॉक में मनरेगा में कनीय अभियंता के पद पर कार्यरत बसंत कुमार ने ढाब थाना में आवेदन देकर मामला दर्ज करवाते हुए कहा था की वे 25 अप्रैल 2017 को संध्या करीब 7 बजे सतगांवा से मोटरसाईकिल से ढाब की ओर जा रहे थे। ढाब बोर्डर पर पहुंचने पर वहां पहले से खड़े तीन व्यक्तियों ने उन्हें रुकने का इशारा किया। गाड़ी रोकते ही वे लोग उन्हें पकड़कर वहां स्थित पहाड़ी के ऊपर ले गए। फिर दूसरी ओर नीचे ले जाकर वे लोग बोले की यही रहो। वे लोग 1घंटे में डोमचांच से आ रहें हैं। अगर भागे तो गोली मार देंगे। वे लोग उनका मोटरसाईकिल ले गए, जिसमें उनका मोबाईल व कुछ कागजात थे। जब वे लोग रात्रि 3.30 बजे तक नहीं आये, तो वे धीरे-धीरे कर वहां से भागे और करीब 4.30 बजे ढाब थाना पहुंच मामले की जानकारी दी। जेई के आवेदन पर पुलिस ने ढाब थाना कांड संख्या 02/ 2017 भादवि की धारा 392 के तहत अज्ञात लोगों के विरुद्ध दर्ज किया। अनुसंधान के क्रम में सूचक के मोबाईल ट्रेस करते हुए पुलिस संजय पासवान, पिता वर्दी पासवान, जगन्नाथडीह जमुआ गिरिडीह पहुंच उसे हिरासत में लिया। साथ ही उसके पास से मोबाईल बरामद किया। पूछताछ के दौरान उसने मामले में अपनी संलिप्ता स्वीकार कर ली है। साथ ही उसने वहीं के अजय पासवान एवं अन्य की भी संलिप्ता बताई। जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।


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