जानकी यादव के खिलाफ उत्पीड़क कार्रवाई पर रोक
झारखंड उच्च न्यायालय ने बरकट्ठा विधायक जानकी यादव के खिलाफ एसडीजेएम कोडरमा के न्यायालय में चल रहे प्रोटेस्ट सह शिकायतवाद संख्या 725/17 एवं इससे संबंधित जयनगर थाना कांड संख्या 112/2016 में किसी भी तरह की उत्पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाई है। विधायक द्वारा दाखिल अग्रिम जमानत अपील पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने गत 2
कोडरमा: झारखंड उच्च न्यायालय ने बरकट्ठा विधायक जानकी यादव के खिलाफ एसडीजेएम कोडरमा के न्यायालय में चल रहे प्रोटेस्ट सह शिकायतवाद संख्या 725/17 एवं इससे संबंधित जयनगर थाना कांड संख्या 112/2016 में किसी भी तरह की उत्पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाई है। विधायक द्वारा दाखिल अग्रिम जमानत अपील पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने गत 28 अगस्त को यह आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई आठ सप्ताह बाद होगी। तबतक के लिए यह आदेश लागू रहेगा। सनद हो कि मामले में जयनगर निवासी प्रमीला वर्णवाल ने विधायक जानकी यादव के खिलाफ न्यायालय में एक परिवाद पत्र दायर कर उनसे वर्ष 2004 से 2014 तक अलग-अलग तिथियों में 10.5 लाख रुपया लेने और बार-बार वापस मांगे जाने के बाद भी रुपया वापस नहीं करने का आरोप लगाई थी। साथ ही वर्ष 2015 में पैसा देने के नाम पर रांची के एक होटल में उन्हें बुलाकर छेड़खानी किए जाने की भी बात कही थी। इस मामले में विधायक की अग्रिम जमानत याचिका कोडरमा के जिला एवं सत्र न्यायालय ने खारिज कर दी थी। इसके बाद विधायक के द्वारा अग्रिम जमानत की अपील उच्च न्यायालय में दायर की गई है। विधायक ने बताया कि उनके राजनीतिक विरोधियों द्वारा महिला को आगे कर उनकी छवि को धूमिल करने के लिए एक साजिश रची गई है। मामला न्यायालय में लंबित है। उन्हें पूरी उम्मीद है कि इस मामले में उन्हें न्याय मिलेगा और वे बेदाग साबित होंगे।