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नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में 14 वर्ष का कारावास

imprisonment. नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने 14 वर्ष का कारावास की सजा सुनाई है।

By Sachin MishraEdited By: Published: Fri, 05 Apr 2019 07:29 PM (IST)Updated: Fri, 05 Apr 2019 07:29 PM (IST)
नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में 14 वर्ष का कारावास
नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में 14 वर्ष का कारावास

संवाद सहयोगी, कोडरमा। नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में शुक्रवार को कोडरमा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश-1 रामाशंकर सिंह की अदालत ने अभियुक्त विजय राम, पिता शंकर राम पांडेय, मुहल्ला गुमो, वार्ड नंबर-22, झुमरीतिलैया निवासी को भादवि की धारा 376 एवं पोक्सो एक्ट के तहत दोषी पाते हुए 14 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, अदालत ने 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की राशि नहीं दिए जाने पर अभियुक्त को एक वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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सुनवाई के दौरान अदालत में कुल आठ गवाहों का परीक्षण कराया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक विनोद प्रसाद ने दलीलें रखते हुए अभियुक्त को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग अदालत से की। वहीं, बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता तारकेश्वर मेहता ने दलीलें रखी। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद गवाहों के बयान व अभिलेख पर उपस्थित साक्ष्यों के आधार पर यह फैसला सुनाया।

जानें, क्या था मामला

तिलैया थाना क्षेत्र अंतर्गत गुमों निवासी नाबालिग चार जनवरी, 2016 को रात्रि करीब आठ बजे शौच के लिए बाहर गई थी। इसी दौरान पहले से घात लगाकर बैठे विजय राम ने नाबालिग के साथ जबरन दुष्कर्म किया और बाद में पत्थर से मारकर उसे जख्मी भी कर दिया। उसके चिल्लाने पर लोग जमा हुए। तब तक आरोपित वहां से भाग चुका था। नाबालिग के आवेदन पर तिलैया थाना में कांड संख्या 03/2016 भादवि की धारा 376 व पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामाशंकर सिंह की अदालत ने अभियुक्त को भादवि की धारा 376 पोक्सो एक्ट के तहत दोषी पाते हुए सजा सुनाई। 


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