कल बंद रहेंगी खुदरा शराब की दुकानें
झारखंड उत्पाद नियमावली-2018 के नियम 29 के तहत एवं अनुज्ञप्ति के शर्तानुसार खुदरा शराब की बिक्री की दुकानें मुहर्रम के अवसर पर एक दिन बंद रखने का स्पष्ट प्रावधान है।
खूंटी : झारखंड उत्पाद नियमावली-2018 के नियम 29 के तहत एवं अनुज्ञप्ति के शर्तानुसार खुदरा शराब की बिक्री की दुकानें मुहर्रम के अवसर पर एक दिन बंद रखने का स्पष्ट प्रावधान है। जिले में मुहर्रम का पर्व 30 अगस्त को मनाया जाना है। उक्त प्रावधान के आलोक में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी, शशि रंजन ने 30 अगस्त को जिले में शुष्क दिवस घोषित किया है। उक्त दिवस को जिले की अनुज्ञप्ति प्राप्त सभी खुदरा शराब की दुकानें बंद रहेंगी। इस दिन किसी भी होटल, रेंस्तरा एवं बार में भोजन के साथ मदिरा नहीं परोसी जाएगी। साथ ही अनाधिकृत स्थान पर मदिरा का संचय व बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को लगाए गए प्रतिबंधों का सख्ती से अनुपालन कराने के लिए निगरानी रखते हुए निरोधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उक्त आदेश का उल्लंघन करने पर दोषी के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।