मुहर्रम का जुलूस निकालने की नहीं मिलेगी अनुमति
मुस्लिम समुदाय का मातमी पर्व मुहर्रम 30 व 31 अगस्त को मनाया जाएगा। यद्यपि चांद के ²ष्टिगोचर होने के आधार पर तिथि में परिवर्तन संभव है।
खूंटी : मुस्लिम समुदाय का मातमी पर्व मुहर्रम 30 व 31 अगस्त को मनाया जाएगा। यद्यपि चांद के ²ष्टिगोचर होने के आधार पर तिथि में परिवर्तन संभव है। मुहर्रम के अवसर पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी शशि रंजन ने शुक्रवार को संबंधित अधिकारियों को कई निर्देश दिए।
उन्होंने बताया कि मुहर्रम के अवसर पर विधि-व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जिले के विभिन्न क्षेत्रों में दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। इन पदाधिकारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में मिथ्या अफवाह फैलाने वाले समाज विरोधी तत्वों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। साथ ही वैसे व्यक्तियों पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी जो बेवजह शरारतपूर्ण अफवाह फैलाने का प्रयास करते हैं। उपायुक्त ने बताया कि मुहर्रम पर्व के अवसर पर जिला नियंत्रण कक्ष पुलिस अधीक्षक कार्यालय में कार्यरत होगा। जिला नियंत्रण कक्ष की दूरभाष संख्या 06528-221755 है। जिला नियंत्रण कक्ष के संचालन के लिए वरीय पदाधिकारी के रूप में प्रभारी कार्यपालक दंडाधिकारी सत्यवीर रजक को प्रतिनियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि मुहर्रम पर्व के अवसर पर सभी तरह के अवकाश स्थगित रहेंगे।