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व्यवसायी 31 दिसंबर से पूर्व ट्रेड लाइसेंस बनवाएं

खूंटी : जिन व्यवसायियों ने अभी तक ट्रेड लाइसेंस नहीं बनवाया है वे 31 दिसंबर तक ट्रेड लाइसेंस बनवा लें, अन्यथा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह बात नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी महेन्द्र राम ने कही। वे शुक्रवार को नगर पंचायत, खूंटी स्थित बहुउद्देशीय भवन में चैंबर ऑफ कॉमर्स के साथ आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे।

By JagranEdited By: Published: Fri, 16 Nov 2018 07:09 PM (IST)Updated: Fri, 16 Nov 2018 07:09 PM (IST)
व्यवसायी 31 दिसंबर से पूर्व ट्रेड लाइसेंस बनवाएं
व्यवसायी 31 दिसंबर से पूर्व ट्रेड लाइसेंस बनवाएं

खूंटी : जिन व्यवसायियों ने अभी तक ट्रेड लाइसेंस नहीं बनवाया है वे 31 दिसंबर तक ट्रेड लाइसेंस बनवा लें, अन्यथा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह बात नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी महेंद्र राम ने कही। वे शुक्रवार को नगर पंचायत, खूंटी स्थित बहुउद्देशीय भवन में चैंबर ऑफ कॉमर्स के साथ आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर के बाद नगर पंचायत की टीम जांच के लिए जाएगी और जांच के क्रम में ट्रेड लाइसेंस न पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूला जाएगा।

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नगर पंचायत अध्यक्ष अर्जुन पाहन ने कहा कि व्यवसायियों समेत आम जनता से हम अपील करते हैं कि कचरा उठाने के एवज में 30 रुपये प्रतिमाह की वसूली में नगर पंचायत का सहयोग करें। शहरवासियों को अधिक सुविधाएं प्रदत्त कराना तभी संभव हो सकेगा, जब नगर पंचायत की आर्थिक स्थिति सु²ढ़ होगी। उन्होंने बताया कि झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 के तहत सेवा शुल्क के लिए मासिक एवं ट्रेड लाइसेंस की सालाना दर निर्धारित की गई है। नगर पंचायत क्षेत्र में रहने वाले आवासीय मकान एवं व्यवसायियों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सेवा शुल्क देना है। अपशिष्ट प्रबंधन हेतु दर आवासीय भवन के लिए 30 रुपये, ढाबा के लिए 150 रुपये, होटल/गेस्ट हाउस जिसमें 10 कमरों तक के लिए 350 रुपये, 11 से 20 कमरों के लिए 500 रुपये, 21 से 30 कमरों के लिए 700 रुपये, 31 से 50 कमरों के लिए 1300 रुपये एवं 50 से अधिक कमरों के लिए तीन हजार रुपये प्रतिमाह शुल्क तय किया गया है। साथ ही धर्मशाला से 200 रुपये, रेस्टोरेंट से 500 रुपये, बेकरी से 150 रुपये, स्वीट हाउस, होटल से से 100 रुपये, फास्टफूड से 100 रुपये, होलसेल दुकान से 500 रुपये, मुख्य बाजार की दुकान से 250 रुपये, मोहल्ले की दुकान से 100 रुपये, अन्य दुकान से 50 रुपये, ठेला से 50 रुपये, पान तथा चाय दुकान से 25 रुपये, शॉ¨पग काम्प्लेक्स नन एसी से 1000 रुपये, शॉ¨पग काम्प्लेक्स एसी से 2000 रुपये प्रतिमाह तय किया गया है। इसके अलावा कारखाना, दुकान, फल एवं सब्जी दुकान, कार्यालय, अस्पताल, शौक्षणिक संस्थान, स्कूल, शादी-विवाह/उत्सव स्थल आदि के लिए भी दर निर्धारित की गई है। ट्रेड लाइसेंस के लिए 100 वर्गफीट तक के लिए 500 रुपये, 1000 वर्ग फीट तक लिए 1500 रुपये एवं 1000 वर्गफीट से ऊपर के लिए 2500 रुपये सालाना दर निर्धारित की गई है। बैठक में नगर पंचायत उपाध्यक्ष राखी कश्यप, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष विनोद जयसवाल, उपाध्यक्ष प्रशांत भगत, सचिव ज्योति ¨सह, र¨वद्र ¨सह, रितेश जयसवाल, रिशु जैन सहित नगर पंचायत के कई वार्ड पार्षद भी उपस्थित थे।


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