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खूंटी थाना परिसर कंटेनमेंट जोन घोषित

उपायुक्त सह अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण शशि रंजन ने खूंटी थाना परिसर को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। इस आशय का आदेश रविवार को जारी किया गया।

By JagranEdited By: Published: Sun, 02 Aug 2020 09:38 PM (IST)Updated: Mon, 03 Aug 2020 06:18 AM (IST)
खूंटी थाना परिसर कंटेनमेंट जोन घोषित
खूंटी थाना परिसर कंटेनमेंट जोन घोषित

खूंटी : उपायुक्त सह अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण शशि रंजन ने खूंटी थाना परिसर को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। इस आशय का आदेश रविवार को जारी किया गया।

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खूंटी थाना परिसर को ईपीआइ सेंटर मानते हुए उसके पूरब में खूंटी थाना मुख्य सड़क, सामने हिदी मध्य विद्यालय, पश्चिम में लियाकत अली लेन सड़क, उत्तर में जयपाल सिंह मार्केट एवं दक्षिण में जैन मंदिर सह कर्रा रोड की परिधि में तय प्रोटोकॉल के तहत प्रतिबंध लगा दिया गया है। कंटेनमेंट जोन घोषित होने के बाद बिना इजाजत किसी को थाना परिसर से निकलने और प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। विदित हो कि गत शनिवार को खूंटी थाना परिसर से बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी और थाना में काम करने वाले लोग कोरोना संक्रमित पाए गए थे। इस पर उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की आपात बैठक हुई। बैठक में सर्वसम्मति से खूंटी थाना परिसर को कंटेनमेंट जोन घोषित करने का निर्णय लिया गया। इस बीच थाना परिसर और आसपास के क्षेत्रों को सैनिटाइज करने की प्रक्रिया रविवार को भी जारी रहा।

थाना के बाहर से हो रहा थाने का काम :

पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि थाना परिसर से बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित लोगों के मिलने पर फिलहाल खूंटी थाने में सभी कार्यों को बंद कर दिया गया है। थाने के आवश्यक कार्य थाने के बाहर से किए जा रहे हैं।


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