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प्रावधानों के अनुरूप तंबाकू उत्पाद बिक्री न करने पर होगी कार्रवाई

जिलास्तरीय तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति की बैठक शुक्रवार को समाहरणालय के सभागार में आयोजित हुई।

By JagranEdited By: Published: Fri, 04 Oct 2019 07:00 PM (IST)Updated: Fri, 04 Oct 2019 07:00 PM (IST)
प्रावधानों के अनुरूप तंबाकू उत्पाद बिक्री न करने पर होगी कार्रवाई
प्रावधानों के अनुरूप तंबाकू उत्पाद बिक्री न करने पर होगी कार्रवाई

खूंटी : जिलास्तरीय तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति की बैठक शुक्रवार को समाहरणालय के सभागार में आयोजित हुई। उपायुक्त सह जिला स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष सूरज कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में जिले में तंबाकू नियंत्रण की दिशा में जिला स्वास्थ्य समिति (तंबाकू नियंत्रण इकाई), खूंटी द्वारा पिछली बैठक के अनुपालन की समीक्षा की गई।

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मौके पर उपायुक्त ने जिले में तंबाकू नियंत्रण के लिए संबंधित अधिकारियों को कोटपा-2003 के प्रावधानों के अनुरूप सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री नहीं करने वाले विक्रेताओं के विरुद्ध सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों को तंबाकू नियंत्रण की दिशा में तंबाकू नियंत्रण इकाई द्वारा की गई प्रतिदिन की कार्रवाई से जिला प्रशासन को प्रतिदिन अवगत कराने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि कार्रवाई करने से पूर्व जिले में सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री करने वाले दुकानदारों के मध्य कोटपा-2003 के सभी प्रावधानों का प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए। कोटपा-2003 के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों को नोटिस दिया जाना चाहिए। तत्पश्चात छापामारी कर कोटपा के सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए।

उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिले के सभी स्कूलों, आंगनबाड़ी केद्रों, पंचायत भवनों, प्रखंड कार्यालयों, सदर अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों- उपकेंद्रों सहित अन्य सार्वजनिक जगहों पर सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध से संबंधित बैनर व पोस्टर चस्पा कराना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि उक्त कार्य 15 नवंबर तक पूर्ण कर लिया जाए। उन्होंने सिविल सर्जन डॉ. प्रभात कुमार को निर्देशित किया कि 20 अक्टूबर 2019 तक जिलांतर्गत तमाम टीबी व कुष्ठ रोगियों का शत-प्रतिशत डीबीटी करना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि दिव्यांगों के लिए यूडीआइडी कार्ड बनाया जाना है। उन्होंने सीएस को निर्देश दिया कि 20 अक्टूबर तक जिले में चिह्नित सभी दिव्यांगों को यूडीआइडी कार्ड निर्गत करना सुनिश्चित करें। उन्होंने सिविल सर्जन को स्वास्थ्य केंद्रों व उप स्वास्थ्य केंद्रों का समय पर खुलना व वहां चिकित्सकों आदि की उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बैठक में उप विकास आयुक्त, सिविल सर्जन, अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, नॉडल जिला तंबाकू नियंत्रण कार्यालय, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, सीड्स संस्था के प्रतिनिधि व अन्य उपस्थित थे।


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