प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना का शुभारंभ
खूंटी असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए पेंशन योजना प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना 2019 का शुभारंभ मंगलवार को श्रम भवन में उपायुक्त सूरज कुमार की अध्यक्षता में समारोह आयोजित कर किया गया। समा
खूंटी : असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए पेंशन योजना प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना 2019 का शुभारंभ मंगलवार को श्रम भवन में उपायुक्त सूरज कुमार की अध्यक्षता में समारोह आयोजित कर किया गया। उद्घाटन उपायुक्त, नगर पंचायत अध्यक्ष अर्जुन पाहन, उपाध्यक्ष राखी कश्यप व अन्य ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्जवलित कर किया। समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अहमदाबाद से उक्त योजना के शुभारंभ कार्यक्रम का लाइव प्रसारण दिखाया गया। इस योजना के तहत खूंटी जिले में 2110 लोगों का निबंधन किया गया और समारोह के दौरान छह लोगों को प्रमाणपत्र दिए गए।
मौके पर उपायुक्त ने प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के संदर्भ में विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि देश के इतिहास में पहली बार मजदूरों खासकर असंगठित मजदूरों के लिए इस तरह की योजना शुरू की जा रही है। उन्होंने कहा कि घरेलू कामगार, गली में फेरा लगाने वाले, ठेला खोमचा लगाने वाले, घरेलू कर्मकार, मध्याह्न भोजन कर्मकार, सिर पर बोझा उठाने वाले, ईंट भट्ठा में काम करने वाले, बीड़ी बनाने वाले, धोबी व मोची सहित किसी भी असंगठित क्षेत्र के कर्मकार, जिनकी आय 15000 रुपये अथवा इससे कम से है, वे असंगठित कर्मकार की श्रेणी में आएंगे। उन्होंने बताया कि असंगठित कर्मकार, जिनकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच हो तथा उनकी आय 15000 रुपये से अधिक न हो, केंद्र सरकार या राज्य सरकार की पेंशन स्कीम या ईएसआइसी या ईपीएफ का सदस्य न हो या इनकम टैक्स दाता न हो और उसका बैंक खाता जो आधार से लिक हो, वह योजना में शामिल हो सकता है।
उन्होंने योजना से लाभ पर प्रकाश डालते हुए बताया कि प्रत्येक असंगठित कर्मकार जो इस योजना में शामिल होगा, 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर तीन हजार रुपये की सुनिश्चित न्यूनतम मासिक पेंशन पाने का हकदार होगा। प्रत्येक पात्र असंगठित कर्मकार को मात्र 55 से 200 रुपये तक की राशि 18 वर्ष से 40 वर्ष तक की उम्र के अनुसार मासिक अंशदान बैंक खाता से ऑटो डेबिट करना है। कर्मकार के अंशदान के समतुल्य राशि केंद्र सरकार भी कर्मकार की पेंशन निधि में प्रत्येक माह जमा करेगी। उन्होंने कहा कि कोई भी असंगठित कर्मकार इस योजना में शामिल होने के बाद भी, जब चाहे इस योजना से बाहर निकल सकता है। उसके द्वारा जमा की गई रकम सूद सहित उसे वापस कर दी जाएगी। सूद की रकम बचत खाते के सूद के बराबर होगी। उन्होंने बताया कि यदि कोई श्रमिक 10 वर्ष या उससे अधिक तक इस योजना का सदस्य रहा हो और किसी कारण से यह योजना 60 वर्ष के पूर्व छोड़ रहा, हो तो वह पेंशन निधि से अर्जित ब्याज या बचत खाते के ब्याज जो भी अधिक हो पाने का हकदार होगा। बताया गया कि यदि कोई असंगठित कर्मकार जो योजना का सदस्य रहा हो और नियमित रूप से अपना अंशदान देता रहा है। इस दौरान उसकी मृत्यु हो जाने पर या दिव्यांग हो जाने पर, उसके पति/पत्नी चाहे तो बाकी बचे समय तक अंशदान जारी रखते हुए पेंशन पाने का हकदार होगा या चाहे तो वह पेंशन निधि से अर्जित ब्याज या बचत खाते के ब्याज जो भी अधिक हो को लेकर इस योजना से बाहर निकल सकता है। उपायुक्त ने कहा कि यदि असंगठित कर्मकार जो इस योजना का सदस्य रहा हो और 60 वर्ष पूर्ण हो जाने पर पेंशन पा रहा हो, की मौत हो जाने पर उसके पति/पत्नी को पारिवारिक पेंशन पाने का हक होगा, जो मूल पेंशन का 50 प्रतिशत होगा। उन्होंने बताया कि कोई असंगठित कर्मकार जो इस योजना का सदस्य रहा है, लेकिन किसी कारणवश वह नियमित रूप से अंशदान जमा नहीं कर सकने के कारण उसकी सदस्यता भंग हो गई हो तब वह एक साथ सरकार द्वारा निर्धारित ब्याज के साथ जमाकर उसे फिर से नियमित कर अपनी सदस्यता बहाल कर सकता है। उपायुक्त ने कहा कि निबंधन किसी भी प्रज्ञा केंद्र में निश्शुल्क किया जाएगा। उन्होंने लोगों से उक्त योजना के प्रचार-प्रसार कर अधिक से अधिक संख्या में असंगठित श्रमिकों को जागरूक कर योजना से जोड़ने की अपील की।
इस अवसर पर कई महिला, पुरुष कर्मकारों को उक्त योजना से जोड़ा किया। मौके पर प्रमुख रुकमिला देवी, उपप्रमुख जितेन्द्र कश्यप, श्रम अधीक्षक एतवारी महतो, जिला नियोजन पदाधिकारी, प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना, खूंटी के नोडल पदाधिकारी, एलडीएम, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी व अन्य अधिकारियों सहित असंगठित महिला-पुरुष कर्मकार उपस्थित थे।