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अत्याचार निवारण अधिनियम की दी जानकारी

खूंटी जिला समाज कल्याण विभाग के तत्वावधान में गुरुवार को डीआरडीए सभागार में कार्यशाला का आयोजन किया गया। आइटीडीए के परियोजना निदेशक भीष्म कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कार्यशाला में पुलिस व

By JagranEdited By: Published: Thu, 21 Feb 2019 06:44 PM (IST)Updated: Thu, 21 Feb 2019 06:44 PM (IST)
अत्याचार निवारण अधिनियम की दी जानकारी
अत्याचार निवारण अधिनियम की दी जानकारी

खूंटी : जिला समाज कल्याण विभाग के तत्वावधान में गुरुवार को डीआरडीए सभागार में कार्यशाला का आयोजन किया गया। आइटीडीए के परियोजना निदेशक भीष्म कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कार्यशाला में पुलिस व कल्याण विभाग से जुड़े अधिकारियों को संशोधित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की जानकारी दी गई।

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कार्यशाला में आद्री, रांची के प्रशिक्षक रामचंद्र ¨सह ने उपस्थित अधिकारियों को संशोधित अधिनियम की जानकारी देते हुए पीड़ितों को दी जाने वाली राहत के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि इस कानून की आवश्यकता क्यों पड़ी और कानून की नजर में कौन-कौन सी गतिविधियां अपराध की श्रेणी में आती हैं। यह भी बताया कि पीड़ित व्यक्ति कैसे एफआइआर करेगा। एफआइआर के दौरान किन ¨बदुओं पर ध्यान देना है। उन्होंने बताया कि इस कानून का पालन कराने में पुलिस व प्रशासन की क्या भूमिका होती है। पीड़ितों को दी जाने वाली राहत राशि के बारे में बताया कि अलग-अलग किस्म के अपराध को ले अलग-अगल राहत राशि देने का प्रावधान है। पीड़ित को एक लाख से लेकर 8.25 लाख तक राहत राशि प्रदान की जाती है। कार्यशाला में प्रमुख रूप से जिला समाज कल्याण पदाधिकारी सुषमा नीलम सोरेंग, कार्यपालक दंडाधिकारी मेघनाथ उरांव, एसडीपीओ कुलदीप कुमार, खूंटी बीडीओ सुचित्रा ¨मज, अड़की बीडीओ रंजीता टोप्पो, मुरहू बीडीओ प्रदीप भगत एवं प्रखंड कल्याण पदाधिकारी करन प्रसाद आदि उपस्थित थे।


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