शहर में बिना नक्शा पास कराये बन रहे मकान मालिकों को नप भेजेगी नोटिस
खूंटी : नगर पंचायत क्षेत्र में बगैर नक्शा पास कराये भवन निर्माण मालिकों के खिलाफ नगर पंचायत
खूंटी : नगर पंचायत क्षेत्र में बगैर नक्शा पास कराये भवन निर्माण मालिकों के खिलाफ नगर पंचायत सख्त हो गई है। उनसे जुर्माना वसूलने की तैयारी कर रही है। नगर पंचायत द्वारा नगर क्षेत्र में भवन निर्माण का सर्वें भी कराया गया है। उसमें करीब 60 फीसद बगैर नक्शा पास कराये ही भवन निर्माण कार्य किया जा रहा है। वैसे लोगों को नगर पंचायत पहले नोटिस भेजेगी और उसके बाद कार्रवाई करेगी। इस बात की जानकारी देते हुए नगर पंचायत कार्यपालक पदाधिकारी महेंद्र राम ने दी। उन्होंने बताया कि आबादी बढ़ने के साथ ही नगर पंचायत क्षेत्र में भवन निर्माण की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। बहुत भवन बिना नक्शा पास कराये निर्माण करा लिया गया है। अपनी मर्जी के मुताबिक जैसे-तैसे भवन निर्माण कराया है। उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण में करीब 60 फीसद भवन का नगर पंचायत द्वारा पारित नहीं है। वैसे लोगों के खिलाफ बि¨ल्डग बायलॉज नगर पालिका अधिनियम के तहत कार्रवाई किया जाएगा। सड़क की चौड़ाई के हिसाब पर ही भवन निर्माण का नक्शा पास होता है। उन्होंने कहा कि वैसे लोगों पर नगर पालिका अधिनियम 2011 के सुसंगत घारा 430 और 428,436 के एक लाख से दस लाख तक फाइन का प्रावधान है। श्री राम ने कहा कि नगर पंचायत क्षेत्र में पचास फीसद लोगों ने अबतक हो¨ल्डग टैक्स जमा नहीं किया है। उनका टैक्स बढ़ता चला जा रहा है। वे अपना हो¨ल्डग टैक्स कटा ले,अन्यथा फाइन देना पड़ेगा। यह माफ नहीं होता है।