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हो¨ल्डग टैक्स जमा कर छूट का लाभ उठाएं

खूंटी : नगर पंचायत क्षेत्र अन्तर्गत जिन उपभोक्ता ने मकानों, दुकानों, प्रतिष्ठानों का एसएएफ फार्म जमा नहीं किया है वे जल्द से जल्द अपना एसएएफ फार्म जमा करें। कार्यपालक पदाधिकारी महेन्द्र राम एवं विभाग के पदाधिकारी तरुण कुमार कुमावत ने बताया कि उपभोक्ता यदि इसका भुगतान अधिसूचित बैंकों, इलेक्ट्रानिक संग्रहण केंद्रो या संबंधित शहरी स्थानीय निकाय के काउंटर पर करते हैं, तो करदाता को 2.5 प्रतिशत की रियायत दी जाएगी।

By JagranEdited By: Published: Tue, 18 Dec 2018 09:12 PM (IST)Updated: Tue, 18 Dec 2018 09:12 PM (IST)
हो¨ल्डग टैक्स जमा कर छूट का लाभ उठाएं
हो¨ल्डग टैक्स जमा कर छूट का लाभ उठाएं

खूंटी : नगर पंचायत क्षेत्र अन्तर्गत जिन उपभोक्ता ने मकानों, दुकानों, प्रतिष्ठानों का एसएएफ फार्म जमा नहीं किया है वे जल्द से जल्द अपना एसएएफ फार्म जमा करें। कार्यपालक पदाधिकारी महेंद्र राम एवं विभाग के पदाधिकारी तरुण कुमार कुमावत ने बताया कि उपभोक्ता यदि इसका भुगतान अधिसूचित बैंकों, इलेक्ट्रानिक संग्रहण केंद्रो या संबंधित शहरी स्थानीय निकाय के काउंटर पर करते हैं, तो करदाता को 2.5 प्रतिशत की रियायत दी जाएगी।

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किसी देय धृति कर का त्रैमासिक या उससे अधिक अवधि का भुगतान ऑनलाइन करने पर कर दाता को 5 प्रतिशत की रियायत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अपना कर का भुगतान समय पर करें। इसके लिए संबंधित वार्ड के टैक्स कलेक्टर से संपर्क कर सकते हैं। कहा कि अभी तक 1175 ट्रेड लाइसेंस निर्गत किए गए हैं। नगरपालिका के अन्तर्गत सभी तरह के व्यवसायिक संस्थान का ट्रेड लाइसेंस बनवाना अनिवार्य है। 31 दिसंबर तक बिना किसी जुर्माने के ट्रेड लाइसेंस अवश्य बनवा लें। इसके बाद जुर्माने की राशि के साथ ट्रेड लाइसेंस बनवाना होगा। ट्रेड लाइसेंस के लिए ट्रेड लाइसेंस फार्म, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइ¨वग लाइसेंस, वोटर आइडी, हो¨ल्डग टैक्स रिसिप्ट, रेट, एग्रीमेंट का कागजात जरूरी है। शून्य से 100 वर्ग फीट क्षेत्रफल वाले प्रतिष्ठान का 300 रुपये प्रतिवर्ष, 101 से 500 वर्ग फीट क्षेत्रफल वाले प्रतिष्ठान का 500 रुपये प्रतिवर्ष, 501 से 1000 वर्ग फीट क्षेत्रफल वाले प्रतिष्ठान का 1500 रुपये प्रतिवर्ष तक एवं 1001 से अधिक वर्ग फीट क्षेत्रफल वाले प्रतिष्ठान का 2500 रुपये प्रतिवर्ष देना होगा।


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