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ब्लैक स्पॉट्स चिह्नित करने को करें विशेष समिति का गठन : डीसी

जिला सड़क सुरक्षा समिति की मासिक बैठक सोमवार को उपायुक्त शशि रंजन की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप से खूंटी जिलांतर्गत सड़क दुर्घटनाओं दुर्घटना संभावित/ घटित क्षेत्रो में एंबुलेंस व स्वास्थ्य सुविधा आदि की समीक्षा की गई।

By JagranEdited By: Published: Mon, 31 Aug 2020 06:59 PM (IST)Updated: Mon, 31 Aug 2020 06:59 PM (IST)
ब्लैक स्पॉट्स चिह्नित करने को करें विशेष समिति का गठन : डीसी
ब्लैक स्पॉट्स चिह्नित करने को करें विशेष समिति का गठन : डीसी

खूंटी : जिला सड़क सुरक्षा समिति की मासिक बैठक सोमवार को उपायुक्त शशि रंजन की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप से खूंटी जिलांतर्गत सड़क दुर्घटनाओं, दुर्घटना संभावित/ घटित क्षेत्रो में एंबुलेंस व स्वास्थ्य सुविधा आदि की समीक्षा की गई।

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मौके पर जिला परिवहन पदाधिकारी केके श्रीवास्तव ने पीपीटी प्रेजेंटेशन के माध्यम से सड़क सुरक्षा के तहत जिलांतर्गत किए गए कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुख्य रूप से चार ब्लैक स्पॉट चिह्नित हैं। इनमें सड़क सुरक्षा के लिए कार्य जारी है। जिला सड़क सुरक्षा समिति के आइ मैनेजर निशांत रौशन कुमार ने बताया कि समिति द्वारा वृहद रूप से जागरूकता अभियान चलाए गए हैं। इसके तहत जागरूकता वाहन, सिग्नेचर कैंपेन, वाहन चेकिग अभियान, शिक्षण संस्थानों में जागरूकता व पोस्टर/पंपलेट सहित अन्य माध्यमों से आमजनों को जागरूक करने के प्रयास किए गए हैं। बैठक के दौरान एनएच 75ई, एसएच 03 तथा अन्य एमडीआर/ ओडीआर पर सड़क दुर्घटना पर नियंत्रण के लिए किए गए उपायों पर विस्तृत चर्चा की गई। इस दौरान विभिन्न सड़कों में स्पीड ब्रेकर, रम्बल स्ट्रिप, साइनेज, कॉन्वेक्स मिरर, ब्लिकर तथा अन्य उपकरण लगाए जाने के संबंध में समीक्षा की गई।

इसके साथ ही निर्देश दिया गया कि 'नो हेलमेट-नो पेट्रोल' का अभियान चलाया जाए। उपायुक्त ने जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश दिया कि एक विशेष समिति का गठन किया जाय। उक्त समिति द्वारा जिले के ब्लैक स्पॉट को चिह्नित किया जाएगा। इसमें दुर्घटना प्रभावित क्षेत्रों की समीक्षा, ट्रैफिक मूवमेंट व रोड चौड़ीकरण आदि पर विस्तृत समीक्षा की जानी है। साथ ही उपायुक्त द्वारा निर्देशित किया गया कि सड़क दुर्घटना के हिट एंड मामले में मृत व्यक्ति के परिजनों को मुआवजा राशि का भुगतान किया जाए। सभी शेष बचे हुए लोगों को अगले सात दिनों के अंदर मुआवजा दिलाया जाना चाहिए।


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