Lok Sabha Polls 2019: प्रत्याशियों के खाते में जाएगा स्टार प्रचारक की रैली का खर्च
Lok Sabha Polls 2019. यदि कोई प्रत्याशी अथवा उनके निर्वाचन एजेंट सार्वजनिक रैली में स्टार प्रचारक के साथ मंच साझा करते हैं तो उस रैली का सारा व्यय प्रत्याशी के खाते में जाएगा।
खूंटी, जागरण संवाददाता। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त सूरज कुमार ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपील की है कि उनके समर्थन में चुनाव प्रचार से जुड़े सभी स्टार प्रचारकों को आदर्श आचार संहिता का ध्यान रखना है। यदि कोई प्रत्याशी अथवा उनके निर्वाचन एजेंट सार्वजनिक रैली, जनसभा या बैठक में स्टार प्रचारक के साथ मंच साझा करते हैं तो स्टार प्रचारक के यात्रा व्यय से इतर उस रैली का सारा व्यय प्रत्याशी के खाते में जाएगा।
भले ही प्रत्याशी मंच पर उपस्थित न हो। रैलियों के लिए स्टार प्रचारकों द्वारा इस्तेमाल किया जाना वाला हवाई जहाज या परिवहन के अन्य साधनों पर किया गया व्यय राजनीतिक दल के व्यय के रूप में देखा जाएगा। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी के नाम के बैनर-पोस्टर या अभ्यर्थी के फोटो सार्वजनिक रैली में प्रदर्शित होने पर या रैली या बैठक के दौरान स्टार प्रचारक द्वारा प्रत्याशी के नाम का उल्लेख किया गया हो तो भी स्टार प्रचारक के यात्रा खर्च को छोड़ सभी व्यय प्रत्याशी के खाते में जाएगा।
यदि रैली/बैठक में स्टार प्रचारक के साथ एक से च्यादा अभ्यर्थी मंच साझा करते हैं तो उसपर होने वाले खर्च को प्रत्याशियों के बीच समान रूप से विभाजित किया जाएगा और उनके संबंधित लेखा में जोड़ा जाएगा।
उपायुक्त ने बताया कि स्टार प्रचारक के साथ यदि कोई परिचारक यथा सुरक्षा गार्ड, मेडिकल परिचारक, पार्टी का कोई सदस्य, ऐसा कोई व्यक्ति जो संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में अभ्यर्थी नहीं है अथवा प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कोई प्रतिनिधि उनके हवाई जहाज/हेलीकॉप्टर अथवा परिवहन के अन्य साधनों में यात्रा करता है तो उसका खर्च राजनीतिक दल के खाते में जोड़ा जाएगा।
यदि स्टार प्रचारक के साथ परिवहन साझा करने वाला व्यक्ति अभ्यर्थी के लिए निर्वाचन अभियान में कोई भूमिका अदा करता हो या अभ्यर्थी ऐसे नेता के साथ उनके हवाई वाहन में यात्रा करता है तो संबंधित नेता के यात्रा व्यय का 50 प्रतिशत प्रत्याशी के व्यय खाते में जोड़ा जाएगा।
किसी भी प्रत्याशी के लिए जिस निर्वाचन क्षेत्र में स्टार प्रचारक प्रचार करते हैं, वहां के निवास व भोजन व्यवस्था सहित अन्य व्यय प्रत्याशी के लेखा में जोड़ा जाएगा। साथ ही इस प्रकार की भोजन एवं निवास व्यवस्था के बाजार मूल्य की गणना अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय में की जाएगी, चाहे वह सम्मानसूचक ही क्यों न उपलब्ध कराया गया हो।