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Lok Sabha Election 2019: खूंटी में चार से छह मई तक ड्राई डे, उल्लंघन पर होगी कठोर कार्रवाई

Lok Sabha Election 2019. खूंटी उपायुक्त सूरज कुमार ने चार मई की शाम चार बजे से मतदान समाप्ति अर्थात छह मई की शाम छह बजे तक ड्राई डे घोषित किया है।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Sat, 27 Apr 2019 01:54 PM (IST)Updated: Sat, 27 Apr 2019 01:54 PM (IST)
Lok Sabha Election 2019: खूंटी में चार से छह मई तक ड्राई डे, उल्लंघन पर होगी कठोर कार्रवाई
Lok Sabha Election 2019: खूंटी में चार से छह मई तक ड्राई डे, उल्लंघन पर होगी कठोर कार्रवाई

खूंटी, जागरण संवाददाता। खूंटी के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला दंडाधिकारी सूरज कुमार ने चार मई की शाम चार बजे से मतदान समाप्ति तक अर्थात छह मई की शाम छह बजे तक ड्राई डे (शुष्क दिवस) घोषित किया है। छह मई को खूंटी लोकसभा क्षेत्र में मतदान की तिथि निर्धारित रहने के मद्देनजर चुनाव आयोग के निर्देश के आलोक में यह आदेश जारी किया गया है।

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साथ ही मतगणना तिथि 23 मई को भी खूंटी जिले में ड्राई डे घोषित किया है। इस अवधि के दौरान खूंटी जिले की अनुज्ञप्ति प्राप्त खुदरा शराब की दुकानें बंद रहेंगी तथा किसी भी क्लब, होटल, रेस्तरा एवं बार में भोजन के साथ मदिरा नहीं परोसा जाएगा। इसके अलावा इस दौरान किसी भी व्यक्ति द्वारा शराब का संचय नहीं किया जाना है।

गैर अनुज्ञप्ति प्राप्त परिसर में भी शराब के संचय के विरुद्ध काठोरतम कार्रवाई की जाएगी। इस दरम्यान खूंटी जिला एवं सन्निकट के जिले से भी शराब का पारगमन बाधित रहेगा। आदेश की अवहेलना करने पर दोषी के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 135 (ग) एवं झारखंड उत्पाद अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।


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