बिना जुर्माना 31 दिसंबर तक होगा ट्रेड लाइसेंस नवीकरण
मिहिजाम (जामताड़ा) : नगर परिषद मिहिजाम में व्यावसायिक गतिविधियों के लिए ट्रेड लाइसेंस का नव
मिहिजाम (जामताड़ा) : नगर परिषद मिहिजाम में व्यावसायिक गतिविधियों के लिए ट्रेड लाइसेंस का नवीकरण बिना जुर्माना लिए 31 दिसंबर तक करने का फैसला नगर विकास व आवास विभाग ने लिया है। इस संदर्भ में विभाग ने अधिसूचना जारी कर सभी नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, नगरपालिका एवं अधिसूचित क्षेत्र समिति को निर्देश दिया गया है। इसमें बताया गया है कि 31 दिसंबर 2018 तक बिना जुर्माना का लाइसेंस नवीकरण करें।
बता दें कि विभाग ने पूर्व से व्यवसाय कर रहे व्यापारियों को तय समय सीमा तक आवेदन नवीकरण नहीं करने पर अधिकतम जुर्माना 100 रुपये निर्धारित किया था। जुर्माना के साथ प्रतिदिन अधिकतम 10 रुपये जुर्माना वसूलने का प्रावधान था। नगर परिषद मिहिजाम में ऐसे लगभग दो दर्जन व्यापारियों ने कार्यालय के उदासीन रवैये के कारण अपने प्रतिष्ठान का ट्रेड लाइसेंस नवीकरण नहीं कर सकें। इसके बाद टैक्स वसूलने वाली संस्था ने बिना जुर्माना के ट्रेड लाइसेंस नवीकरण करना बंद कर दिया था। इस मामले में मिहिजाम के कई व्यापारियों ने जुर्माना नहीं देने के लिए काफी हंगामा भी किया। कई बार नगर पर्षद के कार्यपालक पदाधिकारी एवं नगर पर्षद अध्यक्ष से जुर्माना माफ कराने के लिए उचित पहल करने की गुहार लगाई थी। इस मामले में नगर पर्षद अध्यक्ष कमल गुप्ता ने बताया कि व्यापारियों की समस्या को नगर विकास एवं आवास विभाग मंत्री के समक्ष रखा गया और विभाग ने 31 दिसंबर 2018 तक सभी व्यवसायियों को बिना जुर्माना का ट्रेड लाइसेंस नवीकरण करने का फैसला लिया है।