ठगी के आरोपित की जमानत खारिज
जामताड़ा विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर पासपोर्ट बनाने के एवज में लाखों रुपये ठगी करने के मामले में गुरुवार को प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार चौरसिया ने आरोपित मिहिजाम थाना क्षेत्र के बजरा पाड़ा गांव के अबू तालिब अंसारी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
जामताड़ा : विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर पासपोर्ट बनाने के एवज में लाखों रुपये ठगी करने के मामले में गुरुवार को प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार चौरसिया ने आरोपित मिहिजाम थाना क्षेत्र के बजरा पाड़ा गांव के अबू तालिब अंसारी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। आरोपित के विरुद्ध जामताड़ा थाना में मामला दर्ज है। आरोपित मंडल कारा में बंद है। लोक अभियोजक सुभाष मुर्मू ने बताया कि जामताड़ा पाकडीह गांव के मोहसिन अंसारी ने आरोपित पर विदेश में नौकरी दिलाने और पासपोर्ट बनाने के एवज में 2,40,000 रुपये ठग लिए थे। उन्होंने राशि की मांग की तो आरोपित टाल मटोल करने लगा। अंत में पैसा देने से इन्कार कर गया।