Move to Jagran APP

दुष्कर्म के अभियुक्त को छह साल की सजा

जामताड़ा : नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में अंतिम सुनवाई के बाद अपर

By JagranEdited By: Published: Wed, 19 Dec 2018 07:59 PM (IST)Updated: Wed, 19 Dec 2018 07:59 PM (IST)
दुष्कर्म के अभियुक्त को छह साल की सजा
दुष्कर्म के अभियुक्त को छह साल की सजा

जामताड़ा : नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में अंतिम सुनवाई के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कमल कुमार श्रीवास्तव ने आरोपित परिमल बाउरी को छह साल का कठोर कारावास और 5,000 रुपये का अर्थदंड की सजा मुकर्रर की है। घटना के संदर्भ में लोक अभियोजक सुभाष मुर्मू ने बताया कि 23 मई 2016 को कुंडहित थाना क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग लड़की फूल तोड़ने के लिए सुबह घर से निकली और वापस नहीं आई। छानबीन करने पर उसके पिता को पता चला कि गांव के परिमल बाउरी के साथ गई है। इसपर पीड़िता के पिता ने थाना में मामला दर्ज कराया था। मामले में अदालत ने 10 गवाहों का बयान कलमबद्ध कर मामले को सही पाया और आरोपित परिमल बाउरी को छह साल कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड नहीं देने के एवज में अतिरिक्त तीन माह सजा भुगतने का का निर्देश दिया है।

loksabha election banner

Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.