संपन्न लोग राशन कार्ड सरेंडर करें, अन्यथा होगी कार्रवाई
जामताड़ा मापदंड के विरुद्ध राशन कार्ड प्राप्त कर खाद्यान्न का लाभ उठानेवाले कार्ड धारियों क
जामताड़ा : मापदंड के विरुद्ध राशन कार्ड प्राप्त कर खाद्यान्न का लाभ उठानेवाले कार्ड धारियों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जिले में अवैध रूप से हजारों अयोग्य परिवार राशन कार्ड से आच्छादित है। अयोग्य परिवार के राशन कार्ड को रद करने की विभागीय प्रक्रिया जिले में शुरू हुई है। इस इस संबंध में रविवार को जिला आपूर्ति पदाधिकारी विकास तिर्की ने निर्देश जारी किया कि संपन्न लोग अपना कार्ड राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत अपना कार्ड सरेंडर करें अन्यथा कानूनी कार्रवाई होगी।
उपायुक्त फै ज अक अहमद मुमताज के हवाले से जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया गया कि जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू है। इसके अन्तर्गत अंत्योदय (एएवाई) व पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ योजना (पीएचएच) के माध्यम से खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत जो लाभ ले रहे हैं, उनमें कई अयोग्य हैं। उन्हें सूचित किया जाता है कि वे अपना राशन कार्ड प्रखंड के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, पणन पदाधिकारी, जिला आपूर्ति कार्यालय में विलोपन करने को सूचित करें। 15 दिनों में वे अपना कार्ड सरेंडर करें। अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी।