अपेक्षित लाभुकों को पेंशन दिलाने का निर्देश
जागरण संवाददाता जामताड़ा योग्य लाभार्थियों का यदि किसी प्रमाण पत्र के अभाव में पेंशन स्वीकृि
जागरण संवाददाता, जामताड़ा : योग्य लाभार्थियों का यदि किसी प्रमाण पत्र के अभाव में पेंशन स्वीकृति नहीं हो रहा है तो अधिकारियों का दायित्व होता है कि वे सक्रिय होकर ऐसे लाभुकों का अपेक्षित प्रमाण बनाने की दिशा में पहल करें ताकि लाभुकों को पेंशन का लाभ मिल सकें। मंगलवार को अपने कार्यालय कक्ष में सामाजिक सुरक्षा कोषांग अंतर्गत संचालित पेंशन योजना की समीक्षा करते हुए उपायुक्त फैज अक अहमद मुमताज ने अधिकारियों को उक्त निर्देश दिया। डीसी ने अधिकारियों से कहा कि वे इस दिशा में सक्रियता अपनाएं। मृत्यु प्रमाण पत्र, निश्शक्ता प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज लाभार्थी के पास नहीं रहने पर पेंशन स्वीकृति में विलंब या आवेदन को अस्वीकृत करना उचित नहीं है,। लाभुकों को प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने में मदद करें।
सभी योजनाओं को मिलाकर वित्तीय वर्ष 2020-2021 में निर्धारित लक्ष्य 71265 के विरुद्ध 66945 का एनएसएपी पोर्टल पर यानी कुल 93.9 प्रतिशत लाभुकों का प्रविष्टि देखा गया। वहीं ऑनलाइन 66945 प्रविष्ट लाभुकों में से 64055 लाभुकों के बैंक अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से तथा 2890 लाभुकों का नन डीबीटी के माध्यम से अगस्त 2020 तक भुगतान करने की बात भी सामने आई।
पेंशन योजना से वंचित परिवारों को लाभ देने, विशेष कर योग्य सदस्यों को शत प्रतिशत उपलब्ध कराने के लिए प्रखंडों, नगर निकायों को संबद्ध करते हुए सीधे आवेदन प्राप्त कर स्वीकृति की दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जानी है। प्रखंड की प्रत्येक पंचायत में मुखिया व प्रधान अथवा अन्य जनप्रतिनिधि से अनुरोध कर छुटे हुए लाभार्थियों को खोजकर उनसे आवेदन पत्र प्राप्त कर पेंशन योजनाओं से आच्छादित करने को कहा।