खाद्यान्न की कमीशन राशि दो माह बाद भी नहीं मिली
संवाद सहयोगी जामताड़ा महामारी से भयभीत लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत उ
संवाद सहयोगी, जामताड़ा : महामारी से भयभीत लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत उपलब्ध कराए गए खाद्यान्न की कमीशन राशि दो माह बाद भी जन वितरण दुकानदारों को नहीं मिली है हालांकि सरकार ने समय पर दुकानदारों को कमीशन भुगतान के लिए जिले को राशि आवंटित कर दी है। इस योजना के तहत अप्रैल तथा मई माह का खाद्यान्न जन वितरण दुकानदार के माध्यम से लाभुकों के बीच निशुल्क उपलब्ध कराया गया था। खाद्यान्न वितरण के एवज में दुकानदारों को प्रति क्विंटल एक 100 रुपए की दर से बतौर कमीशन उपलब्ध कराना था। लेकिन कमीशन भुगतान नहीं हो पाया है।
जिले के विभिन्न प्रखंडों में 590 जन वितरण दुकानदार तथा महिला स्वयं सहायता समूह जन वितरण दुकान चला रहा है। सभी दुकान के माध्यम से कार्ड धारियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत दो माह का खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया था। प्रत्येक दुकानदार के हिस्से में कमीशन राशि करीब 10 हजार रुपए बनती है। वितरित खाद्यान्न के कमीशन भुगतान के लिए दुकानदारों को पेय आईडी बनाने का निर्देश प्राप्त हुआ है। प्रखंड आपूर्ति कार्यालय में कंप्यूटर सिस्टम तथा ऑपरेटर की उपलब्धता नहीं होने के कारण दुकानदारों को जिला आपूर्ति कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता है। इधर राज्य मुख्यालय से जिला आपूर्ति पदाधिकारी को पत्र के माध्यम से निर्देश दिया गया है कि पांच अगस्त तक जिले के शत-प्रतिशत दुकानदारों का पेय आईडी का निर्माण कर कमीशन राशि की भुगतान सुनिश्चित करें।
डीलर एसोसिएशन जिला इकाई ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी से मांग की है कि पड़ोसी जिले गिरिडीह के अनुरूप जनवितरण दुकानदारों से बैंक खाता तथा आधार कार्ड की छाया प्रति प्राप्त कर पेय आईडी का निर्माण कर,े ताकि सुलभता पूर्वक राज्य मुख्यालय से निर्धारित समय सीमा के अंदर दुकानदारों के बैंक खाता में कमीशन राशि का भुगतान हो सके।
- वर्जन : सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि शत प्रतिशत दुकानदारों का पे आईडी निर्माण के लिए संबंधित दस्तावेज संग्रह कर जिला कार्यालय को तत्क्षण उपलब्ध कराएं ताकि पांच अगस्त से पूर्व सभी जनवितरण दुकानदारों का पे आईडी तैयार हो जाए। फिर कमीशन राशि का भुगतान उसके बैंक खाते में किया जाएगा। कई प्रखंडों से दस्तावेज मिल चुका है। आपूर्ति पदाधिकारी को यह भी निर्देश दिया गया है कि बार-बार सूचना देने के बाद भी संबंधित दस्तावेज प्रखंड कार्यालय में जमा नहीं करने वाले दुकानदार भुगतान के लिए खुद जिम्मेदार होंगे। ---कंचन भादूलिया, जिला आपूर्ति पदाधिकारी।
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