अपहरण व हत्या के आरोपित को आजीवन कारावास
संवाद सूत्र जामताड़ा अपहरण और हत्या के मामले में अंतिम सुनवाई के पश्चात अपर जिला एवं सत्र
संवाद सूत्र जामताड़ा : अपहरण और हत्या के मामले में अंतिम सुनवाई के पश्चात अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय बिपिन बिहारी गौतम ने परिमल मुर्मू को आजीवन कारावास की सजा मुकर्रर की है घटना के संदर्भ में लोक अभियोजक सुभाष मुर्मू ने बताया कि 5 अप्रैल 2015 को करमाटांड़ थाना क्षेत्र के जगन्नाथपुर गांव के रुपए सोरेन की नाबालिग पुत्री सुनीता सोरेन को प्रेम प्रसंग में मिहिजाम थाना क्षेत्र के चंद्रदीपा गांव के परिमल मुर्मू फंसा कर अपने साथ ले गया था। इसकी सूचना रुपए सोरेन ने पुलिस को दी थी। पुलिस ने अनुसंधान के क्रम में मृतक सुनीता सोरेन का शव की हड्डी और कपड़ा लाधना पहाड़ के नीचे जंगल से बरामद किया था। इसे लेकर पुलिस ने 30 अप्रैल 2015 को परिमल मुर्मू, मोनेरा हांसदा और अधीर हांदा के विरुद्ध मिहिजाम थाना में मामला दर्ज किया था। उक्त मामले में सरकारी वकील सुभाष मुर्मू ने 17 गवाहों का बयान कलम बंद कराया। सभी गवाहों का बयान सुनने के बाद अदालत ने आरोपित परिमल मुर्मू के विरुद्ध पुख्ता सबूत पाने के पश्चात भारतीय दंड विधान की धारा 302 में आजीवन कारावास 366 ए में 10 वर्ष और धारा 201 में दो वर्ष की सजा समेत 10000 रु अर्थदंड की सजा सुनाई। इस मामले में संलिप्त आरोपी मोनेरा हांसदा, अधीर हसदा को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया है। आरोपित परिमल मुर्मू विगत पांच वर्षों से मंडल कारा में बंद है।