अपहरण-हत्या के आरोपित को नहीं मिली जमानत
अपहरण-हत्या के आरोपित को नहीं मिली जमानत
संवाद सूत्र, जामताड़ा : अपहरण और हत्या के आरोपित रोहित बाल्मीकि की जमानत अर्जी सोमवार को प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार चौरसिया ने खारिज करदी। आरोपित के विरुद्ध मिहिजाम थाना क्षेत्र के कानगोई निवासी अमित कुमार ने मिहिजाम थाना में मामला दर्ज कराया है। लोक अभियोजक सुभाष मुर्मू ने बताया कि 17 जुलाई 2019 को सूचक अमित कुमार के भाई आदित्य प्रसाद उर्फ प्रभात कुमार के मोबाइल पर एक व्यक्ति का फोन आया और स्कॉर्पियो रिजर्व कर आसनसोल जाने की बात कही। बातचीत के क्रम में आरोपित ने सूचक के भाई को कानगोई फाटक के पास गाड़ी लेकर आने को कहा। उक्त व्यक्ति को गाड़ी में बैठा कर लेकर गया पर भाई वापस नहीं आया। इस पर लेकर सूचक के भाई ने 19 जुलाई को मिहिजाम थाना में मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए गहन जांच की। जांच के क्रम में सूचक के भाई आदित्य प्रसाद उर्फ प्रभात कुमार का शव पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले के मेझिया गांव के बहियार में मिला था।