मारपीट के आरोपी को तीन वर्ष की सजा
मारपीट के आरोपी को तीन वर्ष की सजा
संवाद सूत्र,
जामताड़ा : मारपीट कर जख्मी किए जाने के मामले में सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कमल कुमार श्रीवास्तव की अदालत में जयप्रकाश मंडल को तीन वर्ष की कारावास और 2000 रुपए अर्थदंड की सजा मुकर्र की है। घटना के संदर्भ में अपर लोक अभियोजक बशीर अहमद खान ने बताया कि जामताड़ा थाना क्षेत्र के सुपाईडीह गांव के खूबलाल मंडल 18 अक्टूबर 2014 को ईंट भट्टा में काम करने वाले मजदूर को पैसा देने के लिए जा रहे थे। उसी क्रम में पीछे से आकर जयप्रकाश मंडल व अन्य तीन चार लोग डंडा से प्रहार कर उसे जख्मी कर दिया। मौके पर जयप्रकाश मंडल को पकड़ लिया गया। अन्य हमलावर भागने में सफल रहे। वहीं इस घटना को लेकर पीड़ित ने जामताड़ा थाना में मामला दर्ज कराया। इस मामले में अदालत ने दस गवाहों का बयान कलमबद्ध किया और मामले को सही पाया। आरोपित जयप्रकाश मंडल को भारतीय दंड विधान की धारा 325 में तीन वर्ष की कारावास और दो हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड नहीं देने के एवज में एक माह अतिरिक्त सजा भुगतने का निर्देश दिया गया है।