बाल विवाह कानूनी अपराध : बीडीओ
नाला (जामताड़ा) बाल संरक्षण को लेकर गुरुवार को प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित सभागार में एक
नाला (जामताड़ा) : बाल संरक्षण को लेकर गुरुवार को प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित सभागार में एक बैठक संपन्न हुई। बैठक में मुख्य रूप से बीडीओ सुनील कुमार प्रजापति, प्रमुख जियाराम हेंब्रम व अन्य पदाधिकारी, बाल संरक्षण के जिला स्तरीय सदस्य, सामाजिक कार्यकर्ता शामिल थे। इस बैठक में बाल विवाह पर अंकुश लगाने तथा बाल मजदूरी पर रोक लगाने पर बल दिया गया।
बैठक में बाल विवाह पर रोक लगाने को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता को सक्रिय रूप से पहल करने पर जोर दिया गया। कहा कि वार्ड स्तर पर तथा आंगनबाड़ी केंद्र के सेविका को विशेष पहल करने से अंकुश लगाया जा सकता है। बीडीओ सुनील कुमार प्रजापति ने कहा कि वर्तमान समय में सरकार भी विभिन्न प्रकार की जनकल्याण कारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इसमें लोगों को जागरूक होकर लाभ लेने की जरूरत है। कहा कि अभिभावक न बाल मजदूरी करने के लिए अपने बच्चों को भेजें और न ही कम उम्र में बच्चों की शादी कराएं। बाल विवाह कानूनी अपराध है। बेटी की शादी 18 वर्ष के बाद कराने पर कन्यादान योजना का लाभ भी मिलेगा।
बैठक के उपरांत प्रखंड स्तरीय बाल संरक्षण समिति का गठन किया गया। कमेटी में प्रमुख को अध्यक्ष के अलावा बीडीओ, सीडीपीओ, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के दो प्रतिनिधि, जिला कमेटी से एक सदस्य, सामाजिक कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि समेत कुल 13 लोगों को शामिल किया गया। इस अवसर पर बीडीओ सुनील कुमार प्रजापति, प्रमुख जियाराम हेंब्रम, सीडीपीओ सविता कुमारी, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. नदिया नंद मंडल, सामाजिक कार्यकर्ता जियाराम ठाकुर, मो. नसीमुद्दीन अंसारी, मुखिया राजा मुर्मू, स्वामी विवेकानंद युवा क्लब के अध्यक्ष कृष्ण माजि आदि शामिल थे।