दुष्कर्मी को 10 वर्ष की सजा मिली
जामताड़ा नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के मामले में अंतिम सुनवाई के बाद अपर जिला एवं
जामताड़ा : नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के मामले में अंतिम सुनवाई के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कमल कुमार श्रीवास्तव ने आरोपित नारायणपुर थाना क्षेत्र के लालचंदडीह निवासी आरोपित आरिफ अंसारी को 10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा मुकर्रर की है। घटना के संबंध में अपर लोक अभियोजक बशीर अहमद खान ने बताया कि 7 फरवरी 2018 को आरिफ अंसारी ने पीड़िता के घर घुसकर दुष्कर्म किया था, साथ ही नहीं बताने की बात कहकर जान मारने की धमकी दी थी। इस दौरान पीड़िता गर्भवती हो गई। बाद में अंसारी ने पीड़िता को शादी करने का प्रलोभन भी दिया, लेकिन शादी से वह मुकर गया। इस मामले में अदालत ने 10 गवाहों का बयान कलमबद्ध कर मामले को सही पाया और आरोपित आरिफ अंसारी को 10 वर्ष की कठोर कारावास और तीस हजार रुपये अर्थदंड के रूप में पीड़िता को देने का आदेश दिया। अर्थदंड नहीं देने के एवज में छह माह अतिरिक्त सजा भुगतने का निर्देश दिया है।