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सूचना अधिकार के तहत 20 मामलों की सुनवाई, पांच का निष्पादन

गुरुवार को उप विकास आयुक्त सह प्रथम अपीलीय पदाधिकारी नागेंद्र कुमार सिन्हा ने सूचना का अधिकार के तहत प्रथम अपील में प्राप्त आवेदनों की सुनवाई की। कुल 45 मामलों में से 20 की सुनवाई की गई जिनमें पांच मामलों का निष्पादन किया गया।

By JagranEdited By: Published: Thu, 19 Sep 2019 06:10 PM (IST)Updated: Thu, 19 Sep 2019 06:10 PM (IST)
सूचना अधिकार के तहत 20 मामलों की सुनवाई, पांच का निष्पादन
सूचना अधिकार के तहत 20 मामलों की सुनवाई, पांच का निष्पादन

जागरण संवाददाता, जामताड़ा : गुरुवार को उप विकास आयुक्त सह प्रथम अपीलीय पदाधिकारी नागेंद्र कुमार सिन्हा ने सूचना का अधिकार के तहत प्रथम अपील में प्राप्त आवेदनों की सुनवाई की। कुल 45 मामलों में से 20 की सुनवाई की गई जिनमें पांच मामलों का निष्पादन किया गया। नमिता रानी गोराई द्वारा मांगी गई सूचना जिला समाज कल्याण पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रतिवेदन एवं आवेदक के संतुष्टि से वाद की कार्रवाई समाप्त की गई। कुछ मामले राज्य सूचना आयोग में जाने के कारण समाप्त हो गई। साथ ही उप विकास आयुक्त सह प्रथम अपीलीय पदाधिकारी ने एक सप्ताह के अंदर लंबित मामले का प्रतिवेदन संबंधित को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। साथ ही डीडीसी ने बताया कि 15 जून 2005 को इस अधिनियमित किया गया और पूर्णतया 12 अक्टूबर 2005 को संपूर्ण धाराओं के साथ लागू कर दिया गया। सूचना का अधिकार का तात्पर्य है सूचना पाने का अधिकार जो सूचना अधिकार कानून लागू करने वाला राष्ट्र अपने नागरिकों को प्रदान करता है। सूचना अधिकार के द्वारा राष्ट्र अपने नागरिकों को अपने कार्य और शासन प्रणाली को सार्वजनिक करता है।

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उप विकास आयुक्त ने कहा कि सूचना के अधिकार कानून के तहत 30 दिन बीत जाने के बाद भी यदि सूचना नहीं मिली या मिली भी तो गलत और आधी अधूरी अथवा भ्रामक या फिर सूचना का अधिकार की धारा आठ के प्रावधानों को तोड़-मरोड़ कर सूचना देने से इंकार कर दिया गया और यह कहा गया कि फलां सूचना दिए जाने से किसी के विशेषाधिकार का हनन होता है या फलां सूचना तीसरे पक्ष से जुड़ी है आदि मामले आने के बाद जब आवेदन जमा करते हैं तो उसके 30 दिनों बाद लेकिन 60 दिनों के अंदर लोक सूचना अधिकार से वरिष्ठ अधिकारी जो सूचना कानून के तहत प्रथम अपीलीय अधिकारी होता है के यहां अपील करें। यदि अपील करने के बाद भी कोई सूचना या संतोषजनक सूचना नहीं मिलती है या प्रथम अपीलीय पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो दूसरी अपील कर सकते हैं। दूसरी अपील के लिए राज्य सूचना आयोग या केंद्रीय सूचना आयोग में जाना होगा।

मौके पर चितामणि एनआरईपी के कार्यपालक अभियंता ,जिला उद्यान पदाधिकारी शमसुद्दीन अंसारी, गौतम चौबे,नीरज कुमार,राम विलास पंडित,संजय कुमार,हेमकांत चौधरी,ओम कृष्ण ठाकुर आदि उपस्थित थे।


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