बच्ची से दुष्कर्म के जुर्म में 13 साल की कैद
जामताड़ा : आठ वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के जुर्म में गुरुवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कमल कु
जामताड़ा : आठ वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के जुर्म में गुरुवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कमल कुमार श्रीवस्तव की अदालत ने जगरनाथ गोरांई को 13 वर्ष की सजा सुनाई है। उसे 15,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। घटना ¨बदापाथर थाना की है।
इस संबंध में अपर लोक अभियोजक बसीर अहमद खान ने बताया कि 14 अप्रैल 2017 को ¨बदापाथर थाना क्षेत्र की बच्ची गांव के तालाब में मछली पकड़ने गई थी। इस दौरान पहले से घात लगाए जगरनाथ गोरांई ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के पिता को किसी ग्रामीण ने फोन पर सूचना दी। उसके बाद उन्होंने ¨बदापाथर थाना में मामला दर्ज कराया था। मेडिकल जांच में दुराचार की पुष्टि हुई। इस मामले में13 लोगों ने गवाही दी। अर्थदंड नहीं देने पर अभियुक्त को एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।