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महामारी को ले दूसरे दिन भी मंडल कारा से 11 बंदी को किया रिहा

जामताड़ा करोना महामारी की रोकथाम के मद्देनजर जामताड़ा मंडल कारा से संबंधित बंदियों को अंतरिम जमानत पर पहल करते हुए दूसरे दिन 11 बंदी को मुक्त किया गया। अब तक कुल 15 बंदियों को मुक्त किया गया है। इस दिशा में गुरुवार को 11 बंदियों को अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया।

By JagranEdited By: Published: Thu, 16 Apr 2020 06:51 PM (IST)Updated: Thu, 16 Apr 2020 06:51 PM (IST)
महामारी को ले दूसरे दिन भी मंडल कारा से 11 बंदी को किया रिहा
महामारी को ले दूसरे दिन भी मंडल कारा से 11 बंदी को किया रिहा

जामताड़ा : करोना महामारी की रोकथाम के मद्देनजर जामताड़ा मंडल कारा से संबंधित बंदियों को अंतरिम जमानत पर पहल करते हुए दूसरे दिन 11 बंदी को मुक्त किया गया। अब तक कुल 15 बंदियों को मुक्त किया गया है। इस दिशा में गुरुवार को 11 बंदियों को अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया। झालसा के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पहल पर गुरुवार को 11 बंदियों को अंतरिम जमानत पर मुक्त गया। इसके तहत मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत के आठ आरोपित, अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत से एक व अनुमंडल अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत से दो बंदी को अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया। एसीजीएम की अदालत के जिन बंदियों को रिहा किया गया उसमें दहेज उत्पीड़न के चार आरोपित इस्लाम मियां, ओवीसवार सोरेन, जयसिंह उर्फ जयेश बेसरा और सत्यदेव उर्फ चिकू तिवारी को अंतरिम जमानत दी गई। धोखाधड़ी के मामले में कयूम शेख और दिवाकर यादव को अंतरिम जमानत दी गई। चोरी के मामले में रिजवान अंसारी और पप्पू सिंह को जमानत दी गई। वहीं एक अन्य अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत से चोरी के मामले में गेटू मंडल और चंदन कुमार सिंह को अंतरिम जमानत दी गई। अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत से मारपीट के मामले में पागल मुर्मू को जमानत दी गई इस तरह गुरुवार को कुल 11 आरोपितों को अंतरिम जमानत पर छोड़ा गया इससे पूर्व चार को छोड़ा जा चुका है।

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