Move to Jagran APP

Jharkhand Assembly Election 2019 : आचार संहिता का चाबुक : बन्ना को चेतावनी के साथ पंपलेट नष्ट करने का निर्देश

Jharkhand Assembly Election 2019. बन्ना गुप्ता पर आरोप है कि उन्होंने जो भी पम्फलेट बंटवाए उसे बांटने से पहले एमसीएमसी कमेटी से सत्यापित नहीं कराया।

By Vikas SrivastavaEdited By: Published: Sat, 23 Nov 2019 10:23 PM (IST)Updated: Sun, 24 Nov 2019 08:43 AM (IST)
Jharkhand Assembly Election 2019 :  आचार संहिता का चाबुक : बन्ना को चेतावनी के साथ पंपलेट नष्ट करने का निर्देश
Jharkhand Assembly Election 2019 : आचार संहिता का चाबुक : बन्ना को चेतावनी के साथ पंपलेट नष्ट करने का निर्देश

जमशेदपुर (जागरण संवाददाता)। Jharkhand Assembly Election 2019 जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त रविशंकर शुक्ल की अध्यक्षता में मॉनिटरिंग कमेटी एंड मीडिया सर्टिफिकेशन कमेटी (एमसीएमसी) की नियमित बैठक शनिवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में हुई।

loksabha election banner

इसमें जमशेदपुर पश्चिम से कांग्रेस प्रत्याशी बन्ना गुप्ता को कमेटी ने चेतावनी दी है कि वे अपने बांटे गए सारे पम्फलेट को नष्ट करे। बन्ना गुप्ता पर आरोप है कि उन्होंने जो भी पम्फलेट बंटवाए उसे बांटने से पहले एमसीएमसी कमेटी से सत्यापित नहीं कराया।

इस मामले में बन्ना गुप्ता से भी स्पष्टीकरण मांगा गया था। जिसके आलोक में उन्हें चेतावनी दी गई है। साथ ही कमेटी ने निर्देश दिया है कि वे अपने सारे पम्फलेट को नष्ट कर इसकी जानकारी कमेटी को दें। साथ ही उक्त क्षेत्र के एसएसटी को भी पर्चा के प्रकाशन व वितरण के समय की जांच कर इसकी जानकारी अविलंब एमसीएमसी कमेटी को उपलब्ध कराने को कहा गया है। बैठक में मुख्य रूप से अपर उपायुक्त सौरभ कुमार सिन्हा, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रोहित कुमार, सहायक निबंधन पदाधिकारी सदस्य बी श्रीनिवास एवं आत्मोश्वर झा उपस्थित थे। 

भारतीय जनता वाहिनी व प्रिंटिंग प्रेस पर दर्ज होगी प्राथमिकी

कमेटी ने भारतीय जनता वाहिनी संस्था द्वारा प्रकाशित एवं प्रसारित पम्फलेट को भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना है और उनके खिलाफ आरपीए की धारा 127 का उल्लंघन करने के आलोक में संबंधित संस्था व प्रिंटिंग प्रेस को चिन्हित करउनके खिलाफ प्राथमिक दर्ज करने का निर्णय लिया गया। 

सोशल मीडिया मनीष सिंह एक हिंदुुस्‍तानी पर दर्ज होगी प्राथमिकी

सोशल मीडिया पर मनीष सिंह एक हिंदुस्तानी नाम के प्रोफाइल से आपत्तिजक टिप्पणी करने वाले शख्स के खिलाफ  कमेटी ने धार्मिक उन्माद फैलाने संबंधी भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धारा के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का निर्णय लिया गया।  


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.