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बिल्डर पर दो करोड़ 33 लाख रुपये का जुर्माना, जानिए क्‍या है मामला Jamshedpur News

शिवरंजनी कांप्लेक्स के डेवलपर स्टार इंडिया आवास प्राइवेट लिमिटेड के मालिक और जमीन मालिक के बीच चल रहे विवाद में अदालत द्वारा नियुक्त सोल आर्बिट्रेटर ने फैसला सुना दिया है।

By Rakesh RanjanEdited By: Published: Mon, 02 Mar 2020 02:20 PM (IST)Updated: Mon, 02 Mar 2020 02:20 PM (IST)
बिल्डर पर दो करोड़ 33 लाख रुपये का जुर्माना, जानिए क्‍या है मामला Jamshedpur News
बिल्डर पर दो करोड़ 33 लाख रुपये का जुर्माना, जानिए क्‍या है मामला Jamshedpur News

आदित्यपुर,जेएनएन।  सरायकेला-खरसावां जिले के आदित्यपुर स्थित शिवरंजनी कांप्लेक्स के डेवलपर स्टार इंडिया आवास प्राइवेट लिमिटेड के मालिक शशि प्रसाद और जमीन मालिक के  बीच चल रहे विवाद में अदालत द्वारा नियुक्त सोल आर्बिट्रेटर ने फैसला सुना दिया है।

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फैसले के मुताबिक, बिल्डर को जमीन मालिक को 31 मार्च 2020 तक दो करोड़ 33 लाख रुपये हर्जाना देना होगा। वहीं, कानूनी लड़ाई लडऩे में खर्च हुए 11 लाख रुपये भी बिल्डर को ही वहन करना होगा। इसके अलावा बिल्डर को शिवरंजनी कांप्लेक्स के अधूरे कार्यों को 31 दिसंबर 2020 तक पूरा करने का निर्देश भी दिया गया है। यही नहीं बिल्डर को अपने खर्च पर निर्माण कार्य कराना होगा। फैसले के मुताबिक, समय पर काम पूरा नहीं करने पर प्रतिदिन 33 हजार जुर्माना के तौर पर देना होगा। रविवार को आदित्यपुर के शिवरंजनी कांप्लेक्स में आयोजित पत्रकार वार्ता में जमीन मालिक के केयरटेकर राम अयोध्या सिंह ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बिल्डर तरह-तरह से परेशान कर रहा था लेकिन, अंत में सत्य की जीत हुई। उन्होंने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता रितेश सिंह, राम अयोध्या सिंह के अलावा राजेश सिंह का आभार व्यक्त किया है। 

देने होंगे आठ फ्लैट

बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के सेवानिवृत जज अखिलेश चंद्रा को इस मामले में सोल आर्बिट्रेटर नियुक्त किया था। उन्होंने ही यह आदेश दिया है। बिल्डर को अब जमीन मालिक को छह फ्लैट के बजाय आठ फ्लैट देना होगा।

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