जमशेदपुर के मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट मामले में दो आरोपितों को झारखंड हाईकोर्ट से मिली जमानत
मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट की वार्डेन गीता सिंह और उसके पुत्र आदित्य सिंह को झारखंड उच्च न्यायालय के जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत ने बुधवार को जमानत प्रदान कर दी। इससे पहले सोमवार को सीडब्ल्यूसी की पूर्व चेयरपर्सन पुष्पा तिर्की को जमानत मिली थी।
जमशेदपुर, जागरण संवाददाता। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के टेल्को थाना क्षेत्र के मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट की वार्डेन गीता सिंह और उसके पुत्र आदित्य सिंह को झारखंड उच्च न्यायालय के जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत ने बुधवार को जमानत प्रदान कर दी। इससे पहले सोमवार को सीडब्ल्यूसी की पूर्व चेयरपर्सन पुष्पा तिर्की को जमानत मिली थी। सोमवार को झारखंड उच्च न्यायालय के जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत से जमानत मिल गई।
सभी विगत 15 जून से जेल में बंद है। ये जानकारी गीता सिंह के अधिवक्ता बिमल कुमार पांडेय ने दी। जमशेदपुर के टेल्को स्थित मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट के संचालक हरपाल सिंह थापर, सीडब्ल्यूसी की चेयरपर्सन पुष्पा रानी तिर्की, वार्डन गीता सिंह, उसके पुत्र आदित्य सिंह समेत अन्य के खिलाफ ट्रस्ट की दो नाबालिग की शिकायत पर उत्पीड़न, मानसिक शोषण और पोक्सो एक्ट के तहत टेल्को थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। संचालक हरपाल सिंह, पुष्पा तिर्की, आदित्य सिंह और गीता सिंह को जमशेदपुर पुलिस ने मध्यप्रदेश के सिंगरौली में छापेमारी कर 14 जून को गिरफ्तार किया था। न्यायिक हिरासत में ही हरपाल सिंह की 17 जुलाई को संदिग्ध परिस्थिति मौत हो गई थी। मौत मामले की न्यायिक मामले की जांच हो रही है। अबतक रिपोर्ट नही आई है।
टोना डेविड है फरार
पुलिस ने मामले में नाबालिगों का अदालत में 164 के तहत बयान भी दर्ज कराया गया था। गौरतलब हैं। ट्रस्ट मामले को लेकर जिला के एसएसपी की आग्रह पर जिला उपायुक्त सूरज कुमार ने जांच टीम का गठन किया था जिसमे ट्रस्ट की कई गड़बड़ी सामने आई थी। ट्रस्ट में रहने वाले बच्चों को पटमदा के गोबरघुसी आश्रम में शिफ्ट कर दिया गया था। ट्रस्ट के खाता को भी फ्रिज कर दिया गया है। फिलहाल इस मामले में टोनो डेविड फरार है।