‘आपके अधिकार, आपकी सरकार : आपके द्वार’ शिविर में इन समस्याओं का करा सकते समाधान
28 दिसंबर तक ‘आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार’ कार्यक्रम के तहत शिविर लगाया जा रह है। इसमें विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर ग्रामीणों को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ-साथ योग्य लाभुकों से आवेदन लिए जा रहे हैं।
जमशेदपुर, जासं। झारखंड सरकार के निर्देश पर पूर्वी सिंहभूम जिले में पंचायत स्तर पर 28 दिसंबर तक ‘आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार’ कार्यक्रम के तहत शिविर लगाया जा रह है। इसमें विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर ग्रामीणों को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ-साथ योग्य लाभुकों से आवेदन लिए जा रहे हैं। कैंप में पहुंचने वाले ग्रामीणों को योजनाओं के संबंध में पूर्व जानकारी हो, ताकि वे योजनाओं का लाभ ले सकें, इस दिशा में उपायुक्त ने विभागवार योजनाओं की जानकारी साझा की है। इस कड़ी में बुधवार को समेकित अनुसूचित जनजाति विकास अभिकरण (आइटीडीए) द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी जा रही है।
प्री-मैट्रिक छात्रवृति : कक्षा एक से 10 तक अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति (अजजा), अनुसूचित जाति (अजा) व पिछड़ी जाति (ओबीसी) के छात्र-छात्रा को लाभ मिलेगा। इसमें कक्षा-एक से चार तक को 500 रुपये प्रतिवर्ष, कक्षा 5-6 के छात्रों को 1000 रुपये प्रतिवर्ष, वर्ग सात से 10 के छात्रों को 1500 रुपये प्रतिवर्ष डीबीटी के माध्यम से राशि प्रदान किया जाता है।
पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति : मैट्रिक से ऊपर अध्ययनरत अजजा, अजा व ओबीसी के छात्र-छात्रा विभिन्न कोर्स के लिए अलग-अलग छात्रवृति राशि निर्धारित है। डीबीटी के माध्यम से राशि प्रदान किया जाता है। इसके लिए ई-कल्याण पोर्टल में ऑनलाइन फार्म भरा जाता है।
साइकिल वितरण : वर्ग आठ में अध्ययनरत अजजा, अजा, ओबीसी व अल्पसंख्यक छात्र-छात्रा को साइकिल खरीदने के लिए 3500 रुपये डीबीटी (डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर)के माध्यम से दिया जाता है।
चिकित्सा अनुदान : गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले (बीपीएल) श्रेणी के अजजा, अजा व ओबीसी के व्यक्ति को बीमारी के अनुसार अधिकतम 10,000 रुपये तक डीबीटी से दिया जाता है।
अत्याचार निवारण अधिनियम : गैर अनुसूचित जाति या जनजाति के व्यक्तियों द्वारा अजा-अजजा के व्यक्तियों पर अत्याचार होने पर अलग-अलग अपराध में अनुदान राशि डीबीटी के माध्यम से दिया जाता है।
विधिक सहायता : अजा-अजजा अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत दर्ज मामलों में चार्जशीट दाखिल होने पर पीड़ित व्यक्ति को 5,000 रुपये डीबीटी से दिया जाता है।
बिरसा आवास निर्माण : आदिम जनजाति के कोई भी व्यक्ति-परिवार को आवास निर्माण के लाभुक को बैंक के माध्यम से 1,31,500 रुपये प्रदान किया जाता है।
कियोस्क निर्माण : अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति को गुमटी या छोटी दुकान (कियोस्क) आवंटित किया जाता है।
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना : 18 से 45 वर्ष के एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक व दिव्यांग युवा स्वरोजगार के लिए 25 लाख रुपये तक अनुदानित ऋण ले सकते हैं।