कोर्ट में सशरीर उपस्थित होगा हत्यारोपित दारोगा Jamshedpur News
न्यायालय ने आरोपित को 16 अक्टूबर को पेशी का आदेश जारी किया है। इससे पहले दरोगा की पेशी वीडियो कॉफ्रेसिंग से कराई गई थी।
जमशेदपुर (जासं)। हत्यारोपित दरोगा मनोज गुप्ता की 16 अक्टूबर की पेशी सशरीर कोर्ट में पेशी होगी। इससे पहले कोर्ट ने उसकी पेशी वीडियो कॉफेसिंग के माध्यम से कराने का आदेश दिया था।
विगत 3 अक्टूबर को उसकी पेशी वीडियो कॉफ्रेसिंग से हुई थी, लेकिन दरोगा ने अपने अधिवक्ता गौरव पाठक के माध्यम से सशरीर पेशी कराने की इजाजत को न्यायालय में अर्जी दाखिल की थी। इसे मंजूर करते हुए न्यायालय ने आरोपित को 16 अक्टूबर को पेशी का आदेश जारी किया। इससे पहले दरोगा की पेशी वीडियो कॉफ्रेसिंग से कराई गई थी।
हत्या व पत्नी सहित दो पर गोली चलाने का है आरोप
मनोज गुप्ता महिला सीमा देवी की हत्या, पत्नी और चंदन श्रीवास्तव की हत्या के प्रयास के मामले मे जेल में 28 जुलाई से बंद है। उसके खिलाफ उसकी पत्नी की शिकायत पर सोनारी थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं दरोगा पुलिस पर गलत अनुसंधान करने का आरोप लगाते रहा है।
कोर्ट में उसके अधिवक्ता ने बताया कि दरोगा को पुलिस ने आत्मसमर्पण करने के बाद जुगसलाई, आजादनगर और सोनारी थाना में रखा गया, लेकिन इसका कोई रिकार्ड नही है। उसके बच्चों और सास का न्यायालय में 164 के तहत चंदन श्रीवास्तव के दबाव में पुलिस ने बयान दर्ज करवा दिया। बयान के दौरान चंदन श्रीवास्तव का भाई विकास भी मौजूद था। गौरतलब है कि 26 जुलाई की सुबह सोनारी नौवलखा अपार्टमेंट में दरोगा मनोज गुप्ता ने पत्नी से हुए विवाद पर पत्नी पूनम गुप्ता, चंदन श्रीवास्तव और चंदन की मां पर सर्विस रिवाल्वर से फायङ्क्षरग की थी। मौके पर ही चंदन की मां सीमा देवी की मौत हो गई थी।