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स्ट्रीट वेंडरों का ऋण आवेदन 26 तक पारित करें बैंक : उपायुक्त

बैठक से नदारद रहने पर आइसीआइसीआइ फेडरल बैंक व सहकारिता बैंक प्रबंधकों पर कार्रवाई के आदेश

By JagranEdited By: Published: Wed, 21 Oct 2020 08:22 PM (IST)Updated: Wed, 21 Oct 2020 08:22 PM (IST)
स्ट्रीट वेंडरों का ऋण आवेदन 26 तक पारित करें बैंक : उपायुक्त
स्ट्रीट वेंडरों का ऋण आवेदन 26 तक पारित करें बैंक : उपायुक्त

जासं, जमशेदपुर : समाहरणालय सभागार में बुधवार को उपायुक्त सह अध्यक्ष डीएलसीसी सूरज कुमार की अध्यक्षता में जिला बैंक समन्वयकों की बैठक हुई। इसमें केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत फुटपाथी दुकानदारों को 10 हजार रुपये ऋण दिया जाना है। इस मामले में उपायुक्त ने बैंकों के उदासीन रवैये पर असंतोष जताया। आवेदन लंबित रखने वाले 16 बैंकों से स्पष्टीकरण तो मांगा गया। उन्हें चेतावनी दी गई कि 26 अक्टूबर तक लंबित आवेदनों का निष्पादन नहीं हुआ तो आपदा अधिनियम के तहत सरकारी निर्देश की अवहेलना किए जाने के मामले में विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

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बैठक की सूचना के बावजूद तीन बैंकों के प्रतिनिधि के उपस्थित नहीं होने पर आइसीआइसीआइ, सिंहभूम जिला सहकारिता बैंक व फेडरल बैंक के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए गए। बैठक में निदेशक डीआरडीए सौरव कुमार सिन्हा, जेएनएसी के विशेष पदाधिकारी कृष्ण कुमार, एलडीएम दिवाकर सिन्हा और 17 बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।


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