बलरामपुर में जमीन कब्जा के खिलाफ खोला था मोर्चा
आदित्यपुर : कांग्रेस नेता शानबाबू मुखी ने बलरामपुर मौजा के थाना संख्या 52 की जमीन को गैर अनुसू
आदित्यपुर : कांग्रेस नेता शानबाबू मुखी ने बलरामपुर मौजा के थाना संख्या 52 की जमीन को गैर अनुसूचित जनजाति के पक्ष में हस्तांतरित कर गैर-अनुसूचित जनजाति समुदाय के सदस्यों को बसाने का मामला एक सप्ताह पूर्व उठाया था। उन्होंने मीडिया को बताया कि बलरामपुर में भगत लोहार, लागो माझी, जगन्नाथ कर्मकार, भोला हासदा फर्जी ग्रामीण बनकर वहा जमीन क्ी दलाली कर रहे हैं। इसको लेकर 8 जून को माझी अखाड़ा बलरामपुर में कौंदा माझी बाबा की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक हुई थी, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 19 के 5 के प्रावधानों का उल्लंघन का आरोप लगाते हुए राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं उपायुक्त को लिखित शिकायत की गई थी।
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25 जनवरी को प्रभाकर के खिलाफ दर्ज हुआ था मामला
इसी साल 25 जनवरी को जमशेदपुर चैंबर ऑफ कॉमर्स के महासचिव प्रभाकर सिंह, दिवाकर सिंह समेत अन्य लोगों के खिलाफ धारा 307 तथा आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। प्रभाकर सिंह के खिलाफ शानबाबू के नेतृत्व में धीराजगंज के लोगों ने आदित्यपुर थाने में लिखित शिकायत की थी कि धीराजगंज की सार्वजनिक जमीन को गलत ढंग से प्रभाकर सिंह समेत अन्य बिल्डर खरीद कर हड़पना चाहते है। उस दिन प्रभाकर सिंह के अंगरक्षक पर गोली चलाने का भी आरोप लगा था।