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Jharkhand के सभी जिलों में लागू है धारा 144, ये गलती नहीं करें भूलकर

कोरोना को लेकर लागू स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में गुरुवार से नियमों में परिवर्तन किया गया है जिसमें जमशेदपुर को छोडकर सभी जिलों में छूट बढा दी गइ है। लेकिन पूरे राज्य में अभी भी धारा 144 लागू है। आइए जानिए कुछ जरूरी नियम जिनका आपको हरहाल में पालन करना है।

By Rakesh RanjanEdited By: Published: Thu, 10 Jun 2021 06:01 PM (IST)Updated: Thu, 10 Jun 2021 08:27 PM (IST)
Jharkhand के सभी जिलों में लागू है धारा 144, ये गलती नहीं करें भूलकर
कोरोना को लेकर लागू स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में परिवर्तन किया गया है।

जमशेदपुर, जासं। कोरोना को लेकर लागू स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में गुरुवार से नियमों में परिवर्तन किया गया है, जिसमें जमशेदपुर को छोडकर सभी जिलों में छूट बढा दी गइ है। लेकिन पूरे राज्य में अभी भी धारा 144 लागू है। आइए जानिए कुछ जरूरी नियम जिनका आपको हरहाल में पालन करना है।

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नइ गाइडलाइन के मुताबिक पूर्वी सिंहभूम जिला को छोड़कर सभी 23 जिलों में सभी दुकानें शाम चार बजे तक खुली रहेंगी, जबकि जमशेदपुर समेत पूरे जिले में कपड़ा, जूता-चप्पल, कास्मेटिक्स व आभूषण की दुकानें पूर्व की भांति बंद रहेंगी। जिले में सभी सरकारी व निजी कार्यालय एक तिहाई मानव संसाधन के साथ शाम चार बजे तक खुल सकेंगे l शनिवार की शाम चार बजे से सोमवार सुबह छह बजे तक सभी दुकानें (सब्जी, फल, किराना दुकान सहित) बंद रहेंगी। स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान खुले रहेंगे। रेस्टोरेंट में पूर्व की भांति होम डिलीवरी या टेक-अवे की अनुमति दी गई है। शॉपिंग माल, सिनेमा हॉल, क्लब, बार, बैंक्वट हॉल, मल्टीप्लेक्स, डिपार्टमेंटल स्टोर बंद रहेंगे। स्टेडियम, जिम, स्विमिंग पूल और पार्क बंद रहेंगे। सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे, लेकिन लाभुकों को घर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी।

पांच लोगों के एक साथ जमा होने की मनाही

पांच व्यक्ति से अधिक के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा। विवाह में अधिकतम 11 व्यक्ति और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे। जुलूस पर रोक जारी रहेगी। बस परिवहन पर रोक जारी रहेगी। राज्य के द्वारा कराने वाली परीक्षा स्थगित रहेंगी। मेला व प्रदर्शनी पर रोक जारी रहेगी। निजी वाहन से एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए, दूसरे राज्य से झारखंड आने के लिए या झारखंड से दूसरे राज्य जाने के लिए ई-पास आवश्यक होगा। कुछ अपवाद को छोड़कर दूसरे राज्य से झारखंड आने वाले को सात दिन का होम क्वारंटाइन अनिवार्य होगा। सार्वजानिक स्थान पर मास्क पहनना और शारीरिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य है। आदेश के उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धारा के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी।


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