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पूर्वी सिंहभूम के सीडब्ल्यूसी की पूर्व चेयरपर्सन पुष्पा तिर्की 115 दिन जेल से बाहर निकलीं

जमशेदपुर के टेल्को स्थित मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट के संचालक हरपाल सिंह थापर सीडब्ल्यूसी की चेयरपर्सन पुष्पा रानी तिर्की वार्डन गीता सिंह समेत अन्य के खिलाफ ट्रस्ट की दो नाबालिग की शिकायत पर उत्पीड़न और पोक्सो एक्ट के तहत टेल्को थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

By Rakesh RanjanEdited By: Published: Sat, 09 Oct 2021 04:06 PM (IST)Updated: Sat, 09 Oct 2021 04:06 PM (IST)
पूर्वी सिंहभूम के सीडब्ल्यूसी की पूर्व चेयरपर्सन पुष्पा तिर्की 115 दिन जेल से बाहर निकलीं
पुष्पा रानी तिर्की करीब 115 दिन बाद घाघीडीह सेंट्रल जेल से शनिवार को रिहा कर दी गई।

जमशेदपुर, जागरण संवाददाता। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के सीडब्ल्यूसी की पूर्व चेयरपर्सन पुष्पा रानी तिर्की करीब 115 दिन बाद घाघीडीह सेंट्रल जेल से शनिवार को रिहा कर दी गई। चार अक्टूबर को झारखंड उच्च न्यायालय के जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत से जमानत मिल थी। वह विगत 15 जून से जेल में बंद थी। जमशेदपुर न्यायालय में जमानत आदेश पहुचने के बाद जमानत बंध पत्र शुक्रवार को भरा गया था। इसके बाद आज उसकी रिहाई हो गई। ये जानकारी पुष्पा तिर्की के अधिवक्ता बिमल कुमार पांडेय ने दी।

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जमशेदपुर के टेल्को स्थित मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट के संचालक हरपाल सिंह थापर, सीडब्ल्यूसी की चेयरपर्सन पुष्पा रानी तिर्की, वार्डन गीता सिंह समेत अन्य के खिलाफ ट्रस्ट की दो नाबालिग की शिकायत पर उत्पीड़न और पोक्सो एक्ट के तहत टेल्को थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। संचालक हरपाल सिंह, पुष्पा तिर्की, आदित्य सिंह और एक अन्य को जमशेदपुर पुलिस ने मध्यप्रदेश के सिंगरौली में छापेमारी कर 14 जून को गिरफ्तार किया था। न्यायिक हिरासत में ही हरपाल सिंह की 17 जुलाई को संदिग्ध परिस्थिति मौत हो गई थी। मौत मामले की न्यायिक मामले की जांच हो रही है। अबतक रिपोर्ट नहीं आई है। पुलिस ने मामले में नाबालिगों का अदालत में 164 के तहत बयान भी दर्ज कराया गया था।

दो आरोपितों की रिहाइ सोमवार के बाद

गौरतलब है कि ट्रस्ट मामले को लेकर जिला के एसएसपी की आग्रह पर जिला उपायुक्त सूरज कुमार ने जांच टीम का गठन किया था जिसमें ट्रस्ट की कई गड़बड़ी सामने आई थी। ट्रस्ट में रहने वाले बच्चों को पटमदा के गोबरघुसी आश्रम में शिफ्ट कर दिया गया था। ट्रस्ट के खाता को भी फ्रिज कर दिया गया है। इसी मामले में दो आरोपित गीता सिंह और उसके पुत्र आदित्य सिंह को भी सात अक्टूबर को जमानत मिल गई। दोनों की आगामी सोमवार बाद रिहाई होगी।


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