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जिले के 500 से अधिक शिक्षकों को मिल सकेगा वेतन वृद्धि का लाभ

प्राथमिक शिक्षकों को स्नातक प्रशिक्षित तथा प्रधानाध्यापक (ग्रेड चार एवं सात) के पद पर प्रोन्नति में एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ मिलने का रास्ता साफ हो गया है।

By Edited By: Published: Wed, 12 Jun 2019 07:02 AM (IST)Updated: Wed, 12 Jun 2019 11:04 AM (IST)
जिले के 500 से अधिक शिक्षकों को मिल सकेगा वेतन वृद्धि का लाभ
जिले के 500 से अधिक शिक्षकों को मिल सकेगा वेतन वृद्धि का लाभ

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर : प्राथमिक शिक्षकों को स्नातक प्रशिक्षित तथा प्रधानाध्यापक (ग्रेड चार एवं सात) के पद पर प्रोन्नति में एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ मिलने का रास्ता साफ हो गया है। केंद्र द्वारा निर्धारित मौलिक नियम के प्रावधानों के तहत यह लाभ मिल सकेगा।

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राज्य कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में योजना सह वित्त विभाग के इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। शिक्षक इसकी लगातार मांग कर रहे थे। कालावधि प्रोन्नति में यह लाभ नहीं दिया जाएगा। इससे पूर्वी सिंहभूम के 500 से अधिक उन शिक्षकों को लाभ मिल सकेगा जिन्हें 12 साल से अधिक इंतजार के बाद प्रोन्नति तो मिली लेकिन वेतन वृद्धि पर रोक लगा दी गई थी। दरअसल, पूर्व में प्राथमिक शिक्षकों को स्नातक प्रशिक्षित तथा प्रधानाध्यापक (ग्रेड चार एवं सात) में प्रोन्नति पर एक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जा रहा था, लेकिन तत्कालीन प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने इसपर रोक लगा दी थी। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने आपत्ति जताते हुए इसे प्रोन्नति नियमावली 1993 के नियमों का उल्लंघन व प्राकृतिक न्याय के खिलाफ बताया था। इसके बाद स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने योजना सह वित्त विभाग से परामर्श मांगा। केंद्र की मौलिक नियम के उस प्रावधानों के तहत इसका लाभ देने का निर्णय लिया गया।

मौलिक नियमावली के नियम के तहत वेतन निर्धारण शिक्षकों को अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण क‌र्त्तव्यों एवं दायित्वों के पद पर प्रोन्नति होने की स्थिति में वेतन का निर्धारण मौलिक नियमावली के नियम एफआर 22(1)ए(1) के तहत होगा एवं प्रोन्नति के बाद अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण क‌र्त्तव्यों एवं दायित्वों के ग्रहण नहीं होने की स्थिति में वेतन का निर्धारण मौलिक नियम के नियमावली एफआर 22(1)ए(2) के तहत होगा। पहले मामले में एक वेतनवृद्धि का लाभ देय होगा, जबकि दूसरे मामले में यह लाभ देय नहीं होगा। शिक्षकों को ग्रेड दो, तीन, पांच तथा छह के पदों पर प्रोन्नति में दूसरा मामला लागू होता है।

ये कहता शिक्षक संघ

प्रोन्नति के फलस्वरूप ग्रेड 4 तथा ग्रेड-7 में एक वेतन वृद्धि के साथ वेतन निर्धारण पर पूर्व में लगाए गए रोक के उपरात अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के लगातार माग पर उक्त एक वेतन वृद्धि देने संबंधी मामला कैबिनेट से अनुमोदित होना संघ की बड़ी जीत है।

- सुनील कुमार, प्रदेश सलाहकार समिति सदस्य अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ, झारखंड। 

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