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चुनाव के मनी गेम पर आयकर की नजर

वित्तीय वर्ष 2018-19 को समाप्त होने में महज 12 दिन बचे हैं। ऐसे में आयकर के दायरे में आने वाले उन लोगों की चिंता बढ़ जाती है जिन्होंने अभी तक रिटर्न दाखिल नहीं किया है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 19 Mar 2019 07:00 AM (IST)Updated: Tue, 19 Mar 2019 07:00 AM (IST)
चुनाव के मनी गेम पर आयकर की नजर
चुनाव के मनी गेम पर आयकर की नजर

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर : वित्तीय वर्ष 2018-19 को समाप्त होने में महज 12 दिन बचे हैं। ऐसे में आयकर के दायरे में आने वाले उन लोगों की चिंता बढ़ जाती है, जिन्होंने अभी तक रिटर्न दाखिल नहीं किया है। इसी बीच लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई, जिसमें रुपये के खेल पर सबका ध्यान चला जाता है। वोटरों, कार्यकर्ताओं और उम्मीदवारों को साधने के लिए तरह-तरह के तरीके आजमाए जाते हैं। इन्हीं सब बातों के मद्देनजर दैनिक जागरण ने अपने नियमित साप्ताहिक कार्यक्रम 'प्रश्न प्रहर' में प्रधान आयकर आयुक्त अविनाश किशोर सहाय को आमंत्रित किया था। उन्होंने करीब एक घंटे तक दैनिक जागरण कार्यालय में फोन पर पाठकों-शहरवासियों की जिज्ञासा शांत की। यहां प्रस्तुत है, प्रश्न प्रहर के संपादित अंश..

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सवाल : लोकसभा चुनाव में रुपये का लेन-देन खूब होता है। इसके लिए आयकर विभाग क्या कर रहा है।

- संदीप सिंह, आदित्यपुर

जवाब : जमशेदपुर व सिंहभूम संसदीय क्षेत्र में 12 मई को चुनाव होना है। आयकर विभाग ने चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही टीमों का गठन कर लिया है, जो इस पर नजर रखेगी। उपायुक्त समेत तमाम पुलिस अधिकारियों और सभी थानों को संबंधित अधिकारियों के फोन नंबर दे दिए गए हैं। जैसे ही कोई मामला संज्ञान में आएगा, टीम कार्रवाई करेगी। चुनाव के मनी गेम पर आयकर की तीखी नजर है।

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सवाल : मैं कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र का छोटा कारोबारी हूं, लेकिन पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है। क्या करना होगा?

- समीर दास, कदमा

जवाब : आप कारोबारी हैं तो नियमित रिटर्न दाखिल करना चाहिए। यदि आप वित्तीय वर्ष 2016-17 या 2017-18 का रिटर्न दाखिल करना चाहते हैं, तो पेनाल्टी के साथ टैक्स की राशि का भुगतान करना होगा। यदि आपकी आय पांच लाख से कम है तो 500 रुपये और अधिक है तो एक हजार रुपये जुर्माना अतिरिक्त लगेगा।

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सवाल : आमतौर पर यही देखने में आता है कि आयकर का छापा कारोबारियों के यहां पड़ता है। सरकारी अधिकारी, डाक्टर, नेताओं के यहां कम, ऐसा क्यों? -संतोष कुमार, जुगसलाई

जवाब : ऐसा बिल्कुल नहीं है। विभाग को जहां कहीं भी करवंचना या टैक्स चोरी की शिकायत मिलती है या संभावना दिखती है, छापे मारे जाते हैं। पिछले दो-तीन साल में इन सभी लोगों के यहां सर्वे, सर्च या रेड हुए हैं, जिनकी बात कह रहे हैं।

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सवाल : आयकर रिटर्न दाखिल करने की सीमा क्या है, स्पष्ट करें? - पापाई चक्रवर्ती, कदमा

जवाब : आयकर रिटर्न दाखिल करने की सीमा पुरुषों के लिए 2.5 लाख और महिलाओं के लिए तीन लाख रुपये है। इससे कम आय वाले भी रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। पांच लाख वाली सीमा वित्तीय वर्ष 2019-20 के रिटर्न में मान्य होगी।

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चुनाव में रुपये के लेन-देन की सूचना आयकर को दें

लोकसभा चुनाव में चुनाव जीतने के लिए उम्मीदवार या किसी दल का कार्यकर्ता रुपये का लेन-देन करता है, तो यह अपराध है। आप इसकी सूचना आयकर विभाग को सीधे दे सकते हैं। इसके लिए कोई भी नागरिक टॉल फ्री नंबर : 1800 3456547 पर दे सकता है। यह नंबर पूरे झारखंड के लिए है। इसके अलावा आप जमशेदपुर के आयकर उपनिदेशक (अन्वेषण) आशीष कुमार को 8986912314 या 0657-2432356 पर सूचना दे सकते हैं।

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जेडीए में 500 नोटिस जारी

आयकर विभाग जमशेदपुर ने 500 जेडीए मामलों की सूची तैयार की है, जिन्हें नोटिस भेजी जा रही है। प्रधान आयकर आयुक्त ने बताया कि अधिकांश बिल्डर जमीन की खरीद नहीं करके जमीन मालिक ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट (जेडीए) कर लेते हैं। यह कर चोरी का बहुत बड़ा माध्यम है। इसमें जमीन मालिक को कैपिटल गेन देना पड़ता है, लेकिन नहीं देते हैं। ऐसे कई मामले सर्वे और जांच के दौरान सामने आए हैं।

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