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गवाही देने से इंकार करने वाले दारोगा को पुलिस पकड़कर लाई कोर्ट Jamshedpur News

गवाही से इन्‍कार करनेवाले दारोगा को पुलिस ने पकड़कर कोर्ट पहुंचाया। पूरी गवाही कराने के बाद दारोगा को कोर्ट से छोड़ा गया । मामला रुपाली रानी गुप्‍ता पर जानलेवा हमले का था।

By Rakesh RanjanEdited By: Published: Tue, 21 Jan 2020 02:37 PM (IST)Updated: Tue, 21 Jan 2020 02:37 PM (IST)
गवाही देने से इंकार करने वाले दारोगा को पुलिस पकड़कर लाई कोर्ट Jamshedpur News
गवाही देने से इंकार करने वाले दारोगा को पुलिस पकड़कर लाई कोर्ट Jamshedpur News

जमशेदपुर, जासं।  पुलिस अधिकारियों की गवाही नहीं होने से दर्जनों मामले कोर्ट में लंबित पड़े हैंं। सेवानिवृत्त होने के बाद पुलिस अधिकारी गवाही देने से भागते-फिरते हैैं। ऐसा ही एक मामला एडीजे सात की कोर्ट में चल रहा है। जब सेवानिवृत्त दारोगा गवाही देने से भाग रहा है। तब उसे एसएसपी के निर्देश पर बागबेड़ा पुलिस ने पकड़कर कोर्ट में पेश किया। 

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सोनारी निवासी रुपाली रानी गुप्ता को पति सचिंद्रनाथ गुप्ता द्वारा हथौड़ा से मारकर घायल व ब्लैड से गर्दन काटने के मामले में गवाही देने कोर्ट में नहीं आ रहे व एपीपी श्याम कुमार महतो को धमकी देने वाले सेवानिवृत्त दारोगा ब्रह्मïदेव पाठक को बागबेड़ा पुलिस ने पकड़ कर कोर्ट में उपस्थित किया। कोर्ट में लाने के बाद ब्रह्मïदेव पाठक की गवाही एडीजे सात एसके सिकदर की कोर्ट में हुई। बार बार दारोगा के गवाही देने से इंकार करने के कारण सोमवार को  कोर्ट ने दारोगा को शाम 5.30 बजे तक रोक कर पूरी गवाही कराई। पीडि़ता के पक्ष से सेवानिवृत्त प्रभारी लोक अभियोजक विरेंद्र कुमार व एपीपी श्याम कुमार महतो उपस्थित थे। जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता जयप्रकाश उपस्थित थे।

करानी पड़ी जमानत

इसके पहले कोर्ट से जारी गैर जमानती वारंट पर ब्रह्मïदेव पाठक को अपनी जमानत करानी पड़ी। कोर्ट के निर्देश पर एसएसपी के आदेश पर शुक्रवार को ब्रह्मïदेव पाठक को बागबेड़ा पुलिस उसके बागबेड़ा स्थित लाल बिल्डिंग आवास से पकड़कर जबरन लाई थी जहां उसकी गवाही हुई थी।  वह कोर्ट में आ नहीं रहा था पुन: दूसरे दिन शनिवार को उसे कोर्ट में गवाही के लिए आना था क्योंकि उसकी गवाही अधूरी थी, लेकिन वह शनिवार को कोर्ट में नहीं आया बल्कि उसने एपीपी श्याम कुमार महतो को फोन पर अपशब्द कहे। एपीपी श्याम कुमार महतो के लिखित अर्जी पर विचार के बाद अदालत ने ब्रह्मïदेव पाठक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। अदालत ने बागबेड़ा थाना प्रभारी को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया और निर्देश दिया कि हर हाल में ब्रह्मïदेव पाठक को गवाही के लिए सोमवार को कोर्ट में हाजिर किया जाए अन्यथा अदालत आगे की कार्रवाई करेगी अदालती आदेश के बाद सोमवार को ब्रह्मïदेव पाठक को कोर्ट लाया गया शाम पांच बजे तक बजे तक कोर्ट में उसकी गवाही चली और क्रास एग्जामिन हुआ है।

यह है मामला
 रुपाली रानी गुप्ता को 28 जनवरी 2012 में पति सचिंद्रनाथ गुप्ता द्वारा सिर में हथौड़ा मारकर घायल कर दिया था और ब्लेड से गर्दन काट दिया था। लेकिन इलाज के क्रम में रुपाली रानी गुप्ता की जान बच गई । अस्पताल में दिए बयान में पति सचिंद्रनाथ गुप्ता, सास ससुर , देवर आदि के खिलाफ दहेज प्रताडऩा व जान मारने की नियत से गर्दन काटने का आरोप लगाते हुए  सोनारी थाना में वर्ष 28 जनवरी 2012 में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। 

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