दुष्कर्म का वीडियो वायरल करने की धमकी देकर महिला के साथ मकान मालिक बनाता रहा शरीरिक संबंध
पहले महिला को नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म किया। दुष्कर्म का वीडियो बना लिया। उसके बाद वीडियो वायरल करने की धमकी देकर लगातार यौन शोषण करता रहा। आजिज होकर महिला ने पुलिस की शरण ली। अब पुलिस दुष्कर्म के आरोपित पर कार्रवाइ की तैयारी में है।
जमशेदपुर, जागरण संवाददाता। मानगो के आजादनगर क्षेत्र की एक महिला ने अपने पूर्व मकान मालिक पर शारीरिक संबंध का वीडियो धोखे से बना लेने, इसके बाद वीडियो वायरल कर देने की धमकी देकर यौन शोषण किए जाने और विरोध पर वीडियो को वायरल कर दिए जाने का आरोप लगाते हुए आजादनगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। घटना विगत अप्रैल 2020 से अब तक की है। महिला का पति विदेश में रहता है।
पुलिस को शिकायत में महिला ने बताया कि वह पहले शब्बीर के अपार्टमेंट में किराए पर रहती थी। अप्रैल 2020 में शब्बीर ने पार्टी में उसे बुलाया जहां उसके पेय पदार्थ में नशीली दवा मिलाकर उसे पिला दिया। वह बेहोश हो गई तो उसके साथ दुष्कर्म किया जिसका वीडियो उसने बना लिया गया। इसके बाद ब्लैकमेलिंग कर शारीरिक संबंध बनाता रहा। परेशान होकर उसने आरोपित का घर छोड़ दिया तो आरोपित ने वीडियो वायरल कर देने की धमकी दी। इसके बाद वीडियो भी वायरल कर दिया। आजादनगर थाना प्रभारी नरेश कुमार सिन्हा ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। महिला ने शारीरिक संबंध बनाने और वीडियो वायरल कर देने का आरोप लगाया है।
महिला को घायल कर मोबाइल लूटने वाला बदमाश गिरफ्तार
उधर, मानगो के आजादनगर थाना की पुलिस ने महिला शबनम परवीन के घर में घुसकर मोबाइल लूटने और विरोध करने पर महिला पर पेचकस से वार कर घायल करने वाले बदमाश जीशान को गिरफ्तार किया है। उसके पास से लूटी गई मोबाइल और पेचकस को भी बरामद किया है। आजादनगर थाना प्रभारी एनके सिन्हा ने बताया कि आरोपित पहले भी चोरी-छिनतई में जेल जा चुका है। 16 अगस्त को आरोपित ने महिला ने घर में घुसकर मोबाइल लूट लिया था। विरोध पर पेचकस से हमला कर घायल कर दिया था।
हरपाल सिंह थापर के विरुद्ध दर्ज मामले में आरोप पत्र समर्पित करने की मांगी जानकारी
मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन हरपाल सिंह थापर के अधिवक्ता विमल कुमार पांडेय ने जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय मेंं एक अर्जी दाखिल की जिसमें अर्जी के माध्यम से अदालत से हरपाल सिंह थापर समेत चार के खिलाफ टेल्को थाना में दर्ज प्राथमिकी मामले में आरोप पत्र समर्पित हुई या नहीं इसकी जानकारी मांगी है। कारण प्राथमिकी के 60 दिन हो गए हैं। आरोप पत्र समर्पित नहीं होने पर आरोपितों को जमानत देने का आग्रह किया है। हरपाल सिंह थापर की न्यायिक हिरासत में मौत हो चुकी है। वहीं स्वर्गीय थापर की पत्नी समेत तीन आरोपित न्यायिक हिरासत में घाघीडीह जेल में बंद है। सभी के खिलाफ ट्रस्ट में रहने वाली दो नाबालिग ने पोक्सो एक्ट के तहत टेल्को थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अधिवक्ता विमल पांडेय ने बताया जिन मामलों में दस साल से नीचे की सजा होती है उन मामलों में 60 दिनों के भीतर आरोप पत्र समर्पित होन चाहिए।