Pension Scheme : शादीशुदा लोगों के लिए सरकार दे रही शानदार स्कीम, हर माह मिलेगी 10 हजार रुपये
Pension Scheme अगर आप शादीशुदा है और बुढ़ापे में पेंशन का लाभ उठाना चाहते हैं यह स्कीम से बेहतर कुछ नहीं। इस स्कीम के तहत आपको हर महीने 10000 रुपए मिलेगी। इस स्कीम के तहत पति-पत्नी अलग खाता भी खोल सकते हैं। जानिए और क्या-क्या है विशेषता...
जमशेदपुर : अगर आपकी शादी को गई है तो यह मौका नहीं चूके। सरकार आपके लिए शानदार स्कीम लेकर आई है, जिसके माध्यम से आपको हर महीने दस हजार रुपये मिलेगी। अब आप सोच रहे होंगे, यह कैसे होगा। तो चलिए हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। दरअसल, हर कोई शादी के बाद अपने आगे की भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
सबसे अधिक चिंता बुढ़ापे की होती है। लोग सोचते हैं कि बुढ़ापे में सहारा कौन बनेगा। तो उन्हें ध्यान में रखते हुए सरकार एक योजना की शुरुआत की है। दरअसल, ये योजना नई नहीं है लेकिन अब इसकी प्रचार-प्रसार अलग ढंग से हो रही है। जिसके माध्यम से अधिक से अधिक जुड़ रहे हैं। इस योजना का नाम अटल पेेंशन योजना है। इस स्कीम में पति और पत्नी अलग-अलग एकाउंट खोलकर हर महीने 10 हजार रुपये की पेंशन हासिल कर सकते हैं।
कौन कर सकता है निवेश
इस योजना में उम्र 18 से 40 साल के बीच कोई भी व्यक्ति निवेश कर सकता है। इसका लाभ उठाने के लिए आपको बैंक या फिर किसी भी नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जाना होगा। वहां एक फॉर्म भरना होगा। उसके बाद आपका एकाउंट खुल जाएगा। इस योजना में 60 साल के बाद जमाकर्ताओं को पेंशन मिलना शुरू होती है।
क्या है अटल पेंशन योजना
अटल पेंशन योजना के तहत आपको कम से कम एक हजार रुपये, दो हजार रुपये, तीन हजार रुपये, चार हजार रुपये और अधिकतम पांच हजार रुपये मासिक पेंशन मिल सकती है। ये एक सुरक्षित निवेश है जिसमें पति,पत्नी को खाता खुलवा कर इसका लाभ उठाना चाहिए। इसके लिए आपके पास सेविंग एकाउंट, आधार नंबर और एक मोबाइल नंबर होना चाहिए।
टैक्स बेनिफिट
अटल पेंशन में निवेश करने पर आपको 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक, एनपीएस के 4.2 करोड़ सब्सक्राइबर्स में से वित्त वर्ष 2020-21 के आखिर तक 2.8 करोड़ यानी 66 परसेंट से ज्यादा ने एपीवाई का ऑप्शन चुना था।
मौत होने की स्थिति में क्या होगा
इस स्कीम से जुड़ने के बाद अगर आपकी मौत हो जाती है तो उसके परिवार को फायदा जारी रखने का प्रावधान है। अगर अटल पेंशन योजना से जुड़े शख्स की मृत्यु होती है तो उसकी पत्नी को पेंशन मिलने का प्रावधान है। वहीं, अगर पत्नी की मौत हो जाती है तो ऐसी स्थिति में बच्चों को पेंशन मिलने का प्रावधान है।